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टीकमगढ : दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ : दुष्‍कर्म के आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

टीकमगढ़। पैरवीकर्ता अधिकारी श्री आर.सी. चतुर्वेदी, जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि पीडि़ता के पिता द्वारा थाना मोहनगढ़ में इस आशय की सूचना दी गई कि वह दिल्‍ली में अपनी पत्‍नी के साथ मजदूरी कर रहा था जब वह अपने घर आया तो उसने देखा कि उसकी नाबालिग लड़की घर पर नहीं दिख रही है। रिश्‍तेदारी, आस-पड़ोस व गांव में तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला तब उसकी सूचना पर थाना मोहनगढ़ में 299/2018 अंतर्गत धारा 363, 366 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान पीडि़ता को दस्‍तयाब किया गया एवं आवश्‍यक कार्यवाही पश्‍चात् पीडि़ता को उसके माता-पिता के सुपुर्द किया गया। पीडि़ता के बताए अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर उसका डीएनए परीक्षण पश्‍चात् उसे न्‍यायालय के माध्‍यम से जेल भेजा गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरक्षी केन्‍द्र मोहनगढ़ द्वारा न्‍यायालय के समक्ष चालानी कार्यवाही की गई। आज दिनांक माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश पॉक्‍सों एक्‍ट , टीकमगढ़ द्वारा विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 03/2019 में पारित अपने निर्णय में आरोपी हरिचंद्र उर्फ हरिशचंद्र अहिरवार को पॉक्‍सो एक्‍ट की धारा 4 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुए अपराध हेतु 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- (पांच हजार) रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया है।
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