Sagar: एसआईआर कार्य में लापरवाही पर दो BLO शिक्षक सस्पेंड
तीनबत्ती न्यूज : 19 नवंबर 2025
सागर: जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने पर बीएलओ अरविन्द सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। इसी तरह एक अन्य बीएलओ शिक्षक को निलंबित किया है।
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, विधानसभा क्षेत्र 35 बीना जिला सागर द्वारा जारी पत्र के अनुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के संक्षिप्त पुनरीक्षण 2026 (एसआईआर) कार्य हेतु श्री अरविन्द सिंह, प्राथमिक शिक्षक शासकीय प्राथमिक शाला कालूखेड़ी को मतदान केन्द्र क्रमांक 70 कालूखेड़ी में बीएलओ नियुक्त किया गया था। उन्हें 29 अक्टूबर 2025 को तहसील कार्यालय बीना तथा 31 अक्टूबर 2025 को शासकीय कन्या महाविद्यालय बीना-सागर में आयोजित प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे, किन्तु उन्होंने दोनों प्रशिक्षणों में उपस्थिति नहीं दी।
प्रशिक्षण में अनुपस्थिति पर जारी कारण बताओ सूचना के जवाब में श्री सिंह ने 5 नवंबर 2025 को प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया, जो परीक्षणोपरांत असंतोषजनक पाया गया। बीएलओ के दायित्वों की प्रगति भी संतोषजनक न होने पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई। मप्र सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री अरविन्द सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया।
बीएलओ कार्य में लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक प्रमोद चौबे निलंबित
बीएलओ कार्य में लापरवाही पर प्राथमिक शिक्षक प्रमोद चौबे को जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। कार्यालय अनुविभागीय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी 038 देवरी, जिला सागर द्वारा जारी पत्र में बताया गया कि शासकीय प्राथमिक शाला झुनकू ग्राम, विकासखंड देवरी के प्राथमिक शिक्षक श्री प्रमोद चौबे को ग्राम 216-छीर देवरी में बीएलओ नियुक्त किया गया था। बीएलओ के रूप में दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर अनुविभागीय अधिकारी देवरी द्वारा 17 नवंबर 2025 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था।
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सूचना मिलने के बाद भी श्री चौबे द्वारा कोई प्रतिउत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया, न ही कार्य में कोई प्रगति दर्ज की गई। दूरभाष पर संपर्क करने पर उनके द्वारा अन्यत्र होना बताया गया, जिसे गंभीर लापरवाही माना गया। इस आधार पर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री प्रमोद चौबे को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। निलंबन अवधि में श्री चौबे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।







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