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Sagar: SIR सर्वे: कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई : तीन एसडीएम, 15 तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस, तीन बूथ लेवल अधिकारी निलंबित

Sagar: SIR सर्वे: कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई : तीन एसडीएम, 15 तहसीलदार को कारण बताओं नोटिस, तीन बूथ लेवल अधिकारी निलंबित 


तीनबत्ती न्यूज:  17 नवंबर 2025

सागर: भारत निर्वाचन आयोग के निर्वाचक नामावली विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के तहत जिले में चल रहे एसआईआर सर्वे कार्य में लापरवाही सामने आने पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी आर ने बड़ी कार्रवाई की है। एसआईआर सर्वे में विलंब और प्रगति शून्य होने पर 3 एसडीएम व 15 तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, वहीं 3 बीएलओ को निलंबित किया गया है।

कारण बताओ नोटिस जारी

एसआईआर सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर निम्न अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए जिनमें अनुविभागीय अधिकारी खुरई  मनोज चौरसिया, संयुक्त कलेक्टर एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी श्रीमती आरती यादव एवं अनुविभागीय अधिकारी सुरखी श्री रोहित वर्मा शामिल हैं।

तहसीलदार - अंबर पंथी, राकेश कुमार अहिरवार, कमलेश कुमार सतनामी,  निर्मल सिंह राठौर, हरीश लालवानी,  प्रीति रानी चौरसिया, प्रेम नारायण सिंह, राजेश कुमार पांडे, महेश दुबे, संदीप तिवारी, देवी प्रसाद चक्रबर्ती, मोहित जैन, ज्ञान चंद्र राय शामिल हैं।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समयसीमा में सर्वे कार्य पूरा किया जाना अनिवार्य है, और किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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बीएलओ निलंबित

विधानसभा क्षेत्र सुरखी में मैपिंग एवं एसआईआर सर्वे कार्य के दौरान गंभीर लापरवाही पाए जाने पर बूथ लेवल अधिकारियों को निलंबित किया गया जिनमें श्री देवेन्द्र चौरसिया, प्राथमिक शिक्षक मतदान केन्द्र क्रमांक 155, जैसीनगर, श्री अरुण अहिरवार, शिक्षक मतदान केन्द्र क्रमांक 257, करैया  एवं कामता प्रसाद पटेल सचिव ग्राम कटंगी मतदान केंद्र क्रमांक 193 बीएलओ 37 सुरखी विधानसभा क्षेत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा पहले नोटिस जारी किए जाने के बावजूद भी सर्वे डिजिटाइजेशन की प्रगति शून्य पाई गई। कार्य में सुधार न होने पर यह कार्रवाई की गई।

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इनका कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन तथा अवचार (Misconduct) की श्रेणी में पाया गया। इसलिए म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किया गया है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप जी आर ने जिले के सभी निर्वाचन संबंधी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि एसआईआर सर्वे का कार्य निर्धारित समय सीमा में तेजी एवं पूर्ण गंभीरता के साथ पूरा करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।


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