Sagar: विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 में लापरवाही : चार बीएलओ सस्पेंड
तीनबत्ती न्यूज : 19 नवम्बर 2025
सागर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप जी. आर. ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्य में गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में अनदेखी के चलते विधानसभा क्षेत्र 041 सागर के चार बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। जिसके परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र 041 सागर में मैपिंग कार्य हेतु बीएलओ नियुक्त किए गए थे।
सागर: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री संदीप जी. आर. ने विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 के कार्य में गंभीर लापरवाही और कर्तव्य में अनदेखी के चलते विधानसभा क्षेत्र 041 सागर के चार बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 का कार्य जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है। जिसके परिप्रेक्ष्य में विधानसभा क्षेत्र 041 सागर में मैपिंग कार्य हेतु बीएलओ नियुक्त किए गए थे।
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ये हुए सस्पेंड
जिनमें श्री शरद मिश्रा, कर संग्राहक, नगर निगम सागर मतदान केन्द्र क्रमांक 95, श्रीमती राधा शुक्ला, आशा कार्यकर्ता मतदान केन्द्र क्रमांक 207
श्री भूपेन्द्र साहू, कर संग्राहक, नगर निगम सागर मतदान केन्द्र क्रमांक 68
श्रीमती अंजली अहिरवार, आंगनवाड़ी सहायिका मतदान केन्द्र क्रमांक 05 है।
श्री भूपेन्द्र साहू, कर संग्राहक, नगर निगम सागर मतदान केन्द्र क्रमांक 68
श्रीमती अंजली अहिरवार, आंगनवाड़ी सहायिका मतदान केन्द्र क्रमांक 05 है।
उक्त बीएलओ द्वारा विशेष गहन पुनरीक्षण के सर्वे कार्य में गंभीरता न बरतते हुए लापरवाही किए जाने की पुष्टि हुई है। यह व्यवहार कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही, वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना तथा स्पष्ट अनुशासनहीनता को दर्शाता है। इनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन करते हुए अवचार की श्रेणी में आता है। अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत संबंधित बीएलओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।









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