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सागर में यात्री बसों की चेकिंग : अधिक किराया वसूली, ओवरलोडिंग पर तीन बसो पर जुर्माना

सागर में यात्री बसों की चेकिंग : अधिक किराया वसूली, ओवरलोडिंग पर तीन बसो पर जुर्माना


तीनबत्ती न्यूज:  5 नवंबर 2026

सागर। दीपावली के त्योहारी सीजन में यात्री बसों में अधिक किराया वसूली, क्षमता से अधिक यात्रियों को बैठाने और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसी क्रम में 4 नवंबर की रात भोपाल रोड पर की गई जांच में तीन यात्री बसों में ओवरलोडिंग पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए कुल 13 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर ने प्रवर्तन अमले के साथ रात 8 बजे से 11 बजे तक यात्री वाहनों की जांच की। इस दौरान कुल 8 यात्री वाहनों की चेकिंग की गई। जांच में तीन बसों में निर्धारित क्षमता से अधिक यात्री बैठे पाए गए। इसके अलावा कुछ वाहनों में किराया सूची चस्पा नहीं थी, कुछ के आवश्यक दस्तावेज मौके पर उपलब्ध नहीं थे तथा कुछ बसों में निर्धारित मानक के अनुसार अग्निशमन यंत्र भी नहीं मिले।इन अनियमितताओं पर मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए 13 हजार रुपए शमन शुल्क वसूल किया गया।

बस संचालकों को सुरक्षा संबंधी निर्देश

दीपावली के दौरान यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने सभी यात्री बस संचालकों और सागर जिला बस ऑपरेटर एसोसिएशन के पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।


* बसों में पटाखे, आतिशबाजी, पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और केरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थों का परिवहन प्रतिबंधित रहेगा।

* प्रत्येक बस में अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक उपचार बॉक्स और इमरजेंसी एग्जिट कार्यशील स्थिति में होना चाहिए।

* बस के आगे और अंदर ज्वलनशील पदार्थ ले जाना सख्त मना है, यह स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।

* निर्धारित बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं बैठाया जाए।

* यात्रियों से निर्धारित किराया ही लिया जाए और किराया सूची बस में चस्पा की जाए।

* चालक और परिचालक यात्रा से पहले यात्रियों के सामान की जांच सुनिश्चित करें।


परमिट और फिटनेस निरस्त करने की चेतावनी

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्देशों का उल्लंघन पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालान, परमिट एवं फिटनेस निरस्त करने के साथ बस जप्त करने की कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने वाहन स्वामियों को निर्देश दिए हैं कि बसों में बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, चालक का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र और प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से उपलब्ध रखें।

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