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सहकारी समितियों के उचित मूल्य दुकान विक्रेता लंबित राशि जमा करें,अन्यथा पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज

सहकारी समितियों के उचित मूल्य दुकान विक्रेता लंबित राशि जमा करें,अन्यथा पुलिस में आपराधिक मामला दर्ज
सागर। कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक के निर्देषानुसार उपायुक्त सहकारिता जिला सागर ने द्वार प्रदाय योजनांतर्गत क्रेडिट पर प्रदायित खाद्यान्न की लंबित राषि की वसूली हेतु वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी निरीक्षक, उप अंकेक्षक जिला सागर को निर्देषित किया है।
उन्होंने जिले के विकासखण्डा सागर, खुरई, मालथौन, बण्डा, जैसीनगर, केसली, शाहगढ़, रहली, बीना, देवरी एवं राहतगढ़ के अंतर्गत जिन जिला सहाकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित शाखाओं में खाद्यान्न की लंबित राषि है उनकी वसूली के संबंध में समितियों की उचित मूल्य की दुकानों के विक्रेताओं से द्वार प्रदाय योजना की राषि 7 दिवस में जमा करवाने के निर्देष भी दिए है। साथ ही यदि विक्रेताओं द्वारा राषि जमा नहीं की जाती है, तो उनके विरूद्ध पुलिस में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने के निर्देष दिए है
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