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लोटा में बम बनाकर रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त

लोटा में बम बनाकर रखने वाले आरोपी की जमानत निरस्त
सागर। न्यायालय- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री शरद जोषी सागर के न्यायालय ने आरोपी रोहन पिता कलु सिंह लोधी उम्र 52 वर्ष निवासी गंभीरिया मकरोनिया जिला सागर की जमानत के आवेदन को निरस्त करने का आदेष दिया गया।  म.प्र. शासन की ओर से पक्ष सहा. जिला अभियोजन अधिकारी  किरण गुप्त ने रखा।
सहा. जिला अभियोजन अधिकारी सुश्री किरण गुप्त ने बताया कि आरोपी ने फरियादी को नुकसान कारित करने के उद्देष्य से एक पीतल के लोटे में विस्फोटक सामग्री से एक देषी बम्ब बनाया और फरियादी के घर जाकर आरोपी ने फरियादी के साथ गाली गुफ्तार कर मारपीट की और मारपीट के दौरान फरियादी के घर के दरवाजे पर देषी बम्ब फरियादी को हानी पहुचाने के उद्देष्य से रख आया। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना बहेरिया में की थी। फरियादी की रिपोर्ट पर से धारा 294,326,506,286, भादवि एवं धारा 5 विस्फोटक अधिनियम का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपी को गिरिफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। आरोपी रोहन के अधिवक्ता ने जमानत हेतु धारा 439 दप्रस के आवेदन प्रस्तुत किया और उभय पक्ष को सुना गया।  अभियोजन के महत्वपूर्ण तर्को से सहमत होते हुए और केस डायरी का अवलोकन करने के उपरांत अपराध की गंभीरता व प्रकरण की तथ्य परिस्थितियों के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री शरद जोषी सागर के न्यायालय द्वारा आरोपी रोहन की जमानत निरस्त कर दी गयी।
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