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शाजापुर: आपराधिक अपील में आरोपी को 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास


शाजापुर: आपराधिक अपील में आरोपी को  8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास 

शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी  सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय चतुर्थ अपर सत्र  न्यायाधीश शुजालपुर द्वारा आपराधिक अपील  में आरोपी सुरेश उर्फ रांका पुत्र नारायणसिंह उम्र 32 वर्ष निवासी खडी डोडिया को  धारा 14 मध्‍य प्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 में दोषी पाते हुए न्‍यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास  एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। 
 
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्‍त जानकारी अनुसार आरोपी सुरेश को जिला मजिस्‍ट्रेट शाजापुर द्वारा आदेश दिनांक 15/04/2014 के माध्यम से एक वर्ष के लिए जिला बदर किया गया था। उसके बाद भी आरोपी दिनांक 14/02/2015 को थाना अवं‍तिपुर बडोदिया क्षेत्र में उपस्थित पाया गया। आरोपी के विरूद्ध थाना अवंतिपुर बडोदिया पर अपराध क्रमांक 38/2015 धारा 188 भादवि एवं धारा 14/15 मध्‍य प्रदेश राज्‍य सुरक्षा अधिनियम 1990 का पंजीबद्ध किया गया। माननीय अधीनस्थ  न्‍यायालय  द्वारा आरोपी को धारा 14/15 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया था। अपीलार्थी/ आरोपी द्वारा उक्‍त निर्णय के विरूद्ध अ‍पील प्रस्‍तुत की गई थी। अपील न्‍यायालय द्वारा भी आरोपी को धारा 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में दोषी पाते हुए न्‍यायिक अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि 8 माह 18 दिवस के सश्रम कारावास से एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। 
उक्‍त आपराधिक  अपील में अभियोजन की ओर से अन्तिम तर्क श्री संजय मोरे अतिरिक्‍त डीपीओ शुजालपुर द्वारा किये गये ।


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