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तहसीली के क्लर्क को रिश्वत के आरोप में चार-चार वर्ष की सजा व 10 हजार रूपये जुर्माना

तहसीली के क्लर्क को रिश्वत के आरोप में चार-चार वर्ष की सजा व 10 हजार रूपये जुर्माना

शाजापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शाजापुर श्री मनोज कुमार शर्मा, द्वारा आरोपी मोहम्मद अकील खान तत्कालीन सहायक ग्रेड-3 तहसील कार्यालय बडौद, जिला आगर मालवा को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 13(1)डी, सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988 के अंतर्गत 4 वर्ष के सश्रम कारावास और 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, दिनांक 03.06.2016 को तहसील कार्यालय बडौद जिला आगर मालवा में आरोपी ने आवेदक मोहन गिर से जमीन के पृथक-पृथक नामान्तरण (विभाजन) हेतु 12000/- रूपये की रिश्वत की मांग की एवं दिनांक 04/06/2016 को नायब तहसीलदार तहसील बडौद जिला आगर मालवा के कक्ष में 5000/- रूपये रिश्वत राशि आरोपी ने मोहन गिर से प्राप्त  की। 
आवेदक मोहन गिर ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही हेतु दिनांक 3/6/2016 को पुलिस अधीक्षक विपुस्था लोकायुक्त  उज्जैन को लिखित में शिकायत की थी जिस पर से कार्यवाही करते हुये आरोपी को दिनांक 4/6/2016 को रिश्वत लेते हुये ट्रेप किया गया था। विपुस्था लोकायुक्त  उज्जैन की ओर से प्रकरण में चालान प्रस्तुत किये जाने  पर अभियेाजन की ओर से 12 गवाह कराये गये। प्रकरण के पैरवीकर्ता विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये जिनसे सहमत होते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दण्डित किया गया।

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