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भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी को 4 साल की सजा , एक करोड़ 80 लाख का जुर्माना

 
भ्रष्टाचार के मामले में पटवारी को 4 साल की सजा , एक  करोड़ 80 लाख का जुर्माना


इंदौर:  जिला कोर्ट ने पटवारी को भ्रष्टाचार के मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद 4 साल का सश्रम कारावास और 1 करोड़ 80 लाख का जुर्माना की सजा सुनाई है। दरअसल 15 सितंबर 2011 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन ने ओमप्रकाश विष्णु प्रेमी पटवारी लालापुर तहसील जिला उज्जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जानकारी लगने के बाद कार्रवाई की थी। कार्यवाही के दौरान पटवारी के घर से संपत्ति के दस्तावेज, सोने चांदी के जेवरात, चार पहिया वाहन, लाखों रुपए नगद सहित मां और पत्नी के खाते में करोड़ों रुपए मिलने के बाद लोकायुक्त पुलिस ने भ्रष्टाचार अधिनियम में मामला दर्ज कर 12 मार्च 2015 को जिला न्यायालय में चालान पेश किया था।

जिला कोर्ट ने लोकायुक्त द्वारा पेश की गई चालान की सुनवाई में पटवारी को दोषी पाते हुए ओमप्रकाश विश्व प्रेमी को 4 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए एक करोड़ 80 लाख का जुर्माना से दंडित किया है। साथ ही लोक अभियोजन अधिकारी महेंद्र कुमार चतुर्वेदी ने पटवारी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए शासन की ओर से अपना पक्ष भी रखा है।
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