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SAGAR: अवैध रूप से देशी कट्टा और भारी मात्रा में कारतूस रखने वाले 05 आरोपियों को सजा: एक महिला भी शामिल

SAGAR: अवैध रूप से देशी कट्टा और भारी मात्रा में कारतूस रखने वाले  05 आरोपियों को सजा: एक महिला भी शामिल


तीनबत्ती न्यूज : 21 अगस्त ,2025

सागर । अवैध  रूप से देषी कट्टा रखने वाले आरोपी ओमप्रकाष गुप्ता, दिनेष गुप्ता, राहुल सेन, श्रीमती नीलू गुप्ता एवं नीतेष उर्फ नित्तू गोस्वामी को आयुध अधिनियम की धारा- 25(1-बी)ए के तहत 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दस-दस हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान प्रीतम बंसल जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया ।मामले की पैरवी श्रीमती अंजली नायक ए.डी.पी.ओ ने की ।

स्कॉर्पियो कार से जब्त हुए थे कट्टा और कारतूस

घटना संक्षिप्त इस प्रकार है कि 21.07.2016 को थाना मोतीनगर थाना प्रभारी को जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक सफेद रंग की स्कार्पियो कार से कुछ व्यक्ति जिसमें एक महिला है सागर से राहतगढ़ तरफ मोतीनगर होते हुये जा रहे है जिसमें संदिग्ध व्यक्ति जो बहुत अधिक मात्रा में हथियार एवं कारतूस रखे हुये है जो कहीं अप्रिय घटना घटित कर सकते है उक्त सूचना की जानकारी बरिष्ठ अधिकारियों को दी गई मौके पर रवाना होने के लिये तीन टीमें बनाई गई, मौके पर स्टाफ सहित मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुॅचे जॉच के दौरान एक स्कार्पियों गाड़ी एच.आर.17 4838 तेजी से मोतीनगर चौराहे से निकली जिसमें कुछ व्यक्ति बैठे हुये थे उक्त गाडी को लेहदरा नाके पर रोका , गाड़ी को रोकने के पूर्व एक व्यक्ति कूद कर भाग गया गाड़ी के चालक ने अपना नाम दिनेष गुप्ता बताया, बाजू में बैठे व्यक्ति ने अपना ओमप्रकाष , पीछे बैठ व्यक्ति ने अपना नाम राहुल सेन तथा महिला ने अपना नाम नीलू गुप्ता बताया , तलाषी लेने पर चारो व्यक्तियों की सीट के नीचे रखे बैगों में भारी मात्रा में कारतूस तथा एक देषी कट्टा मिला जिसके सबंध में उनके पास लाइसेंस नही होना पाया गया, कारतूस और देषी कट्टे को विधिवत जप्त कर आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया, थाने वापस आकर आरोपीगण के विरूद्ध आयुध अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के  दौरान साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये , घटना स्थल का नक्षा मौका तैयार किया गया, स्कार्पियों गाड़ी से कूदकर भागे गये आरोपी नीतेष उर्फ नित्तू गोस्वामी को गिरफ्तार कर उससे कारतूसों की जप्ती की गई । थाना-मोतीनगर द्वारा आर्म्स एक्ट के अंतर्गत आरोपीगण के विरूद्ध विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा मामले में  अभियोजन साक्षियों को परीक्षित कराया गया एवं दस्तावेजों को प्रदर्षित एवं विचारण के दौरान जप्तषुदा सामग्री को भी आर्टिकल कराया गया व तर्क प्रस्तुत किये गये । अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्रीमान प्रीतम बंसल जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया। 

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