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बंडा कांड के बाद सागर में तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त, कलेक्टर प्रतिभा पाल की सख्त कार्रवाई

बंडा कांड के बाद सख्त कार्रवाई: सागर में तीन शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त


तीनबत्ती न्यूज : 12 सितंबर 2026

सागर। बंडा क्षेत्र में हुई गंभीर घटना के बाद जिला प्रशासन ने अपराध और संभावित शस्त्र दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रतिभा पाल ने आयुध अधिनियम, 1959 के तहत बंडा और बहेरिया थाना क्षेत्रों से जुड़े तीन शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं।

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यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सागर के प्रतिवेदन, संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों तथा लोक शांति एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई है। प्रशासन ने शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग की आशंका को भी कार्रवाई का आधार बनाया है।

तीन शस्त्र लाइसेंस निरस्त

सोहन राजपूत: ग्राम ततरवारा, थाना बंडा निवासी सोहन राजपूत के शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 11/2004 को निरस्त किया गया है। लाइसेंस के तहत 12 बोर शस्त्र दर्ज था। शस्त्र को तत्काल थाना बंडा में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने के कारण उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

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हेमलता राजपूत: ग्राम ततरवारा, थाना बंडा निवासी हेमलता राजपूत का शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 112/2020 निरस्त किया गया है। इस लाइसेंस के तहत एन.पी. बोर रायफल दर्ज थी। संबंधित शस्त्र को थाना बंडा में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

सिद्धार्थ कुशवाहा: ग्राम रूसल्ला, थाना बहेरिया निवासी सिद्धार्थ कुशवाहा का शस्त्र लाइसेंस क्रमांक 03/2016 निरस्त किया गया है। लाइसेंस में एक 12 बोर दो नाल शस्त्र और एक .315 बोर रायफल दर्ज थी। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने और उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई की गई। दोनों शस्त्रों को तत्काल थाना बहेरिया में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोक शांति एवं सुरक्षा से जुड़े मामलों में शस्त्रों के संभावित दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमानुसार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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