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थाने में आग लगा दो.. वाले मामले में पूर्व काँग्रेस विधायक शकुंतला खटीक सहित सात को सजा

थाने में आग लगा दो.. वाले मामले में पूर्व काँग्रेस विधायक शकुंतला खटीक सहित सात को सजा
भोपाल।एमपीएमएलए मामलों केलिए गठित विशेष अदालत ने शिवपुरी के करैरा से काग्रेस की पूर्व विधायक शकुंतला खटीक सहित
सात लोगों को धरना प्रदर्शन के दौरान पुलिस थाने में आगजनी करने को उकसाने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई है। पूर्व विधायक शकुंतला खटीक ने मंदसौर गोलीकांड के विरोध में पदर्शन किया था । इस दौरान उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमे "थाने में आग लगा दो.." जैसा बात कही थी।
अभियोजन अनुसार घटना 8 जून 2017 को करेरा पुलिसथाना, शिवपुरी में हुई थी। कांग्रेस पार्टी द्वारा मंदसौर में हुएगोलीकांड के विरोध में प्रदेशभर में धरना प्रदर्शन किया जारहा था। इसी दरम्यान करेरा पूर्व विधायक शकुंतला खटीक
ने अपने समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।विधायक खटीक पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान का पुतलादहन कर रही थी तभी पुलिस बल ने वहां आकर अनियंत्रितभीड़ को नियंत्रण में करने के लिए वज्र वाहन से पानी की
बौछार करनी शुरू कर दी।इससे उत्तेजित होकर पूर्व विधायक ने वहां उपस्थित भीड़को उकसाते हुए कहा कि वह थाने में आग लगा दें। उनकी
बातों में आकर वहां उपस्थित उनके समर्थकों ने पुतला दहनकरते अन्य जगह भी आग लगाने का प्रयास किया। पुलिसने मौके पर आग पर काबू न पाया होता तो पुलिस थानेसहित अन्य सरकारी संपत्ती को आग से भारी नुकसान पहुंचता।
  इस मामले में पुलिस ने पूर्व विधायक शकुंतला खटीकसहित 7 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ बलवा, आगजनी,आगजनी को उकसाने, शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज हुआ था। विशेष न्याय धीश सुरेश सिंह ने आज तीन साल की सजा और 35 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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