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SAGAR: नेस्ले मिल्कमेड पर अपर कलेक्टर ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

SAGAR: नेस्ले मिल्कमेड पर अपर कलेक्टर ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

      
             ADM अखिलेश जैन

सागर 1 सितंबर 2022।
अपर जिला दण्डाधिकारी श्री अखिलेश जैन द्वारा खाद्य सामग्री दूषित पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषी पाये जाने पर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।श्री राजेश कुमार राय , खाद्य सुरक्षा अधिकारी के द्वारा 27 सितंबर 2021 को सुरेश कुमार टिलवानी द्वारा संचालित फर्म विकास एजेन्सी, सुभाषनगर खुरई रोड सागर का निरीक्षण किया निरीक्षण दौरान मिल्कमेड ब्रांड नेस्ले का सेम्पल लेकर खाद्य प्रयोगशाला इन्दौर भेजा गया था। 


प्रयोगशाला की रिपोर्ट अनुसार सेम्पल अवमानक स्तर का पाया गया जिस पर प्रकरण गठित कर अपर कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया था उक्त प्रकरण में पूर्ण सुनवाई उपरांत 30 अगस्त को आदेश पारित करते हुए सुरेश टिलवानी पिता दयालदास टिलवानी संचालक विकास एजेन्सी , सुभाषनगर खुरई रोड सागर के विरूद्ध 25,000 / रूपये एवं नेस्ले कंपनी के विरूद्ध 5,00,000 / - रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया ।



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