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भाजपा जिलाध्यक्ष ने दिलाई नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ◾पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने जताई आपत्ति , प्रोटोकाल का नही हुआ पालन◾कलेक्टर ने कहा नगरपालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शपथ का

भाजपा जिलाध्यक्ष ने दिलाई नगरपालिका अध्यक्ष और पार्षदों को शपथ

◾पूर्व मंत्री  हर्ष यादव ने जताई आपत्ति , प्रोटोकाल का  नही हुआ पालन

◾कलेक्टर ने कहा नगरपालिका अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है शपथ का


सागर। सागर जिले की देवरी नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और 15 पार्षदों का एक शपथग्रहण समारोह आयोजित किया गया। जिसमे भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सीरोठिया मंच  पर सभी  को शपथ दिलाते नजर आए। अध्यक्ष ने शपथ पढ़ी और सबने उसे दुहराया। इसको लेकर  देवरी विधायक और पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने आपत्ति जताई और प्रोटोकाल का उलंघन बताया।






देवरी के ऐतिहासिक किला मैदान में आज शनिवार को  नगरपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष और 15 वार्ड पार्षद के शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। उसमे कई अव्यवस्थाएं भी थी। कार्यक्रम के अतिथि जिला भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सीरोठिया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के भाई और नरसिंहपुर विधायक जालिम सिंह पटेल ,पूर्व विधायक भानू राणा आदि थे। 


जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया ने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शपथ पत्र का वाचन करके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई । जबकि आमतौर पर शपथ ग्रहण प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा कराया जाता है। इस घटना ने राजनेतिक तूल पकड़ लिया। शपथ के मामले में कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा कि नगरपालिका अधिनियम में सिर्फ नगर निगम के शपथ के निर्देश है। नगरपालिका और परिषदो को लेकर कोई नियम नही है। 

विधायक ने उठाए सवाल


क्षेत्रीय विधायक  और पूर्व मंत्री हर्ष यादव ने भी इस पर सवाल उठाए हैं उन्होंने कहा कि उनका भी नाम आमंत्रण कार्ड में बिना पूछे छापा एवं कार्यक्रम मैं विशिष्ट अतिथि भी बनाया और प्रोटोकॉल के अनुसार सीएमओ ने समय से सूचना नहीं दी यहां तक कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम के दिन ही कुछ घंटे पहले मैसेंजर के माध्यम से उनके कार्यालय में आम आदमी की तरह आमंत्रण कार्ड भेजा गया जो विधायक के विशेषाधिकार का उल्लंघन है । वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि शपथ ग्रहण समारोह में भाजपा के जिला अध्यक्ष ने नवनिर्वाचित पार्षदों को शपथ दिलाई है जबकि यह काम प्रशासनिक अधिकारी के माध्यम से संपन्न कराया जाता है। 

कलेक्टर ने बताए नगरपालिका अधिनियम के प्रावधान


इस मामले में कलेक्टर दीपक आर्य का कहना है कि  जो नगरीय निकाय हैं नगरीय निकाय में निर्वाचन के उपरांत शपथ संबंध में कोई भी प्रावधान नगरीय जो हमारा अधिनियम है नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत नहीं दिया हुआ है सिर्फ नगर निगम का जो नगर निगम के अंतर्गत राज्य सरकार से निर्देशित जारी हुए थे । इसमें कलेक्टर को प्राधिकरण अधिकारी घोषित किया गया था कि कलेक्टर शपथ उसने करवाएंगे विधिवत वह कार्य सागर नगर निगम में पूरा किया गया । उसके बाद जो भी कार्यक्रम नगर पालिका और नगर परिषदों में हो रहे हैं उसमें शपथ की आवश्यकता नहीं होती है




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