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Sagar: निर्मल/स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में आपराधिक षड़यंत्र करने वाले आरोपी को 03 साल की सजा एवं चार लाख रूपये अर्थदण्ड

Sagar:  निर्मल/स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में आपराधिक षड़यंत्र करने वाले आरोपी को 03 साल की सजा एवं चार लाख रूपये अर्थदण्ड 

सागर । निर्मल/स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय निर्माण में आपराधिक षड़यंत्र करने वाले आरोपी भरत जाट एवं अनीता पटैल थाना-गढ़ाकोटा को विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आलोक मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपी-भरत जाट को भा.द.वि. की घारा-120-बी के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,00,000-/रुपये (अंकन-चार लाख रूपये)अर्थदण्ड  एवं आरोपी-अनीता पटैल को घारा-120-बी के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-/रूपये(अंकन-पॉच हजार रूपये) अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है मामले की पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी श्री शिवसंजय ने की ।
घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्मल/स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्राम पंचायत जिरिया खिरिया में कुल 170 शौचालयों कुल 170 शौचालयों का निर्माण होना था, जिसकी कार्य एजेंसी ग्राम पंचायत थी, प्रति शौचालय 4,600/-रूपये इस प्रकार कुल राशि 7,82,000/- रू. (सात लाख बयासी हजार रूपये) ग्राम पंचायत जिरिया खिरिया, को आवंटित की गई। ग्राम पंचायत जिरिया खिरिया के तत्कालीन सरपंच अभियुक्त पुरूषोत्तम व सचिव अभियुक्त संतोष ने समस्त शौचालय का निर्माण पूर्ण कराये बिना राशि आहरित कर ली, उक्त तथ्य संज्ञान में आने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रहली ने दिनंाक 27.09.13 को सरपंच-सचिव व रोजगार सहायक को 7 दिवस में कार्य पूर्ण कराने या आहरित राशि जमा करने का सूचनापत्र दिया, दिनांक 21.10.13 को अंकेक्षण हेतु ग्राम पंचायत का अभिलेख प्रस्तुत करने बावत् भी सूचनापत्र सरपंच-सचिव को दिया गया, इस पर अभियुक्त पुरूषोत्तम व संतोष ने संयुक्त शपथपत्र देकर दिनंाक 28.02.14 तक कार्य पूर्ण कराना लेख किया, किन्तु कार्य पूर्ण नहीं कराया, इस पर जनपद पंचायत रहली के ब्लाक समन्वयक अनुपम सराफ से जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया। अनुपम सराफ ने मौके से जांच प्रतिवेदन आहूत किया गया। अनुपम सराफ ने मौके पर जांच में कुल 20 हितग्राहियों के शौचालय पूर्ण जबकि 29 शौचालय अपूर्ण होना पाया। मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, हितग्राहियों जिनके शौचालय पूर्ण पाये । मौके पर पंचनामा तैयार किया गया, हितग्राहियों जिनके शौचालय पूर्ण पाये गये, अपूर्ण पाये गये व बने नहीं पाये गये, कि सूचियां तैयार की गयीं। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा रहली में उपयंत्री अनिल कुमार पाठक ने पूर्ण व अपूर्ण शौचालयों के यांत्रिकी सेवा रहली में उपयंत्री अनिल कुमार पाठक ने पूर्ण व अपूर्ण शौचालयों के कार्य का मूल्यांकन किया, जिसके अनुसार पूर्ण 20 शौचालयो में 92,000/- रू. व 29 अपूर्ण शौचालयों में 66,700/- रू. कुल 1,58,700/- रू. का कार्य होना पाया गया और शेष राशि 6,23,300/-रू. का दुरूपयोग किया जाना पाया गया। सरपंच सचिव ने सामग्री के बिल व वाउचर भी उपलब्ध नहीं कराये। अनुपम सराफ ने अपना जांच प्रतिवेदन दिनंाक 25.12.14 को प्रस्तुत किया, इसके साथ संलग्न आवरण पत्र में प्रतिवेदन दिनंाक 25.12.14 को प्रस्तुत किया, इसके साथ संलग्न आवरण पत्र में सरपंच सचिव के विरूद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज कराने की अनुशंसा भी की गई, इस पर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर ने दिनंाक 27.12.14 को पर से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर ने दिनंाक 27.12.14 को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सरपंच व सचिव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को सरपंच व सचिव के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराने हेतु अनुरोध किया व इसकी प्रति ब्लाक समन्वयक अनुपम सराफ को लेखबद्ध कराने हेतु अनुरोध किया व इसकी प्रति ब्लाक समन्वयक अनुपम सराफ को पुलिस रिपोर्ट करने हेतु दी गई, जिस पर से अनुपम सराफ ने दिनंाक 02.01.15 को पुलिस रिपोर्ट करने हेतु दी गई, उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना-गढ़ाकोटा मे प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया, अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायालय विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, आलोक मिश्रा जिला- सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये आरोपी-भरत जाट को भा.द.वि. की घारा-120-बी के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 4,00,000-/रुपये (अंकन-चार लाख रूपये) अर्थदण्ड एवं आरोपी-अनीता पटैल को भादवि की घारा-120-बी के तहत 01 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000-/रूपये(अंकन-पॉच हजार रूपये) अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है।

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