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लोकसभा चुनाव में बरती लापरवाही: जबलपुर में चार अधिकारी सस्पेंड , 13 को नोटिस

लोकसभा चुनाव में बरती लापरवाही: जबलपुर में चार अधिकारी सस्पेंड , 13 को नोटिस


तीनबत्ती न्यूज :29 मार्च,2024
जबलपुर : लोकसभा चुनाव में बरती गई लापरवाही को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी जबलपुर  दीपक सक्सेना  ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अधिकारियों को निलंबित कर दिया है, जबकि 13 को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। नोटिस के दौरान स्पष्ट जवाब न मिलने पर इन अधिकारियों पर भी निलंबन की गाज गिर सकती है। 
दरअसल लोकसभा निर्वाचन 2024 को लेकर मतदान दलों का पी.एस.एम. महाविद्यालय एवं मॉडल हाई स्कूल में 28 मार्च से 31 मार्च में तीन पारियों में प्रातः 08:00 बजे से शाम 05:30 बजे तक आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण के दौरान पी.एस.एम. महाविद्यालय में कुल 1200 प्रशिक्षणार्थियों में से 11 प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित रहे एवं मॉडल हाई स्कूल जबलपुर में कुल 1920 प्रशिक्षणार्थियों में से 06 प्रशिक्षणार्थी अनुपस्थित रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सक्सेना ने मतदान दलों के प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहे 17 अधिकारी कर्मचारियों में से 04 को निलंबित कर दिया है, वही 13 प्रशिक्षणार्थियों को कारण बताओ नोटिसजारी करते हुए एक वेतनवृद्धि प्रभाव से रोकी गई है।
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ये हुए अधिकारी निलंबित
▪️अरूण कुमार पांडेय, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय कार्यपालन अभियंता परि संभाग-1 म.प्र.प्रा.ट. नयागांव जबलपुर को मप्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं सिविल आचरण नियम 1965 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक रिटर्निंग अधिकारी सिहोरा कार्यालय नियत किया जाता है।
▪️ सुबीर कुमार डे, अति. कार्यालय सहायक, कार्यालय मुख्य अभियंता मा. संसा. एवं प्रशा. रामपुर जबलपुर को मप्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं मप्र सिविल आवरण नियम 1965 के नियम 3(1), (2) में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक रिटर्निंग अधिकारी सिहोरा कार्यालय नियत किया जाता है।


▪️कल्पना बागडे, सहायक ग्रेड-३, कार्यालय संयुक्त संचालक, रोजगार संचालनालय, कटंगा जबलपुर की मप्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं मप्र सिविल आचरण नियम 1965 के नियम 3(1), (2) में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक रिटर्निंग अधिकारी सिहोरा कार्यालय नियत किया जाता है। पात्रता होगी।
▪️फिरोज अहमद अंसारी, परीक्षण सहायक, कार्यालय अगि. शहर से उत्तर सं. मप्र पूर्व क्षेत्र वि. वि.क.लि. अधारताल जबलपुर को मप्र लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 एवं मप्र सिविल आवरण नियम 1965 के नियम 3(1) (2) में निहित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय सहायक रिटर्निंग अधिकारी सिहोरा कार्यालय नियत किया जाता है।
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इन्हें मिला कारण बताओ नोटिस
1- वैभव रंजन तिवारी,
2- राहुल पैगवार
3- ज्योति शंकल्या
4- रुचि बिना
5-डॉ. रविन्द्र कुमार विश्नोई
6- विनोद सैमुअल
7- आकाश गुप्ता
8- दिनेश गोस्वामी
9- विनीता बिलयम
10-शिव कुमारी किरार
11- विशाल विला में
12- ऋचा मुछारिया
13- भानुश्री द्विवेदी

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एडिटर: विनोद आर्य
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+91 94244 37885

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