सागर की 104 कम्पोजिट शराब दुकानों के ई-टेण्डर होंगे
तीनबत्ती न्यूज : 23 फरवरी 2026
सागर: सहायक आयुक्त आबकारी सागर ने बताया कि मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) कमांक 45 दिनांक 20.02.2026 में प्रकाशित आबकारी ठेका व्यवस्था वर्ष 2026-27 के परिप्रेक्ष्य में सागर जिले की 104 कम्पोजिट मदिरा दुकानों का ई-टेण्डर (ई-टेण्डर एवं ई-टेण्डर कम ऑक्शन) के माध्यम से किया जाएगा। मदिरा दुकानों की निष्पादन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु आवेदक का ई-आबकारी पोर्टल पर कॉट्रेक्टर माडयूल रजिस्ट्रेशन अंतर्गत पंजीयन होना अनिवार्य है। मदिरा दुकानों की निष्पादन प्रक्रिया में भाग लेने वाले आवेदक पेन कार्ड, जी.एस.टी. (जहाँ लागू हो), बैंक खाता, पहचान संबंधी दस्तावेज एवं शपथ पत्र ई-आबकारी पोर्टल पर अपलोड कर कॉट्रेक्टर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन कर सकते है ।
मध्यप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है, जिसमें शराब दुकानों को 2 से 5 के छोटे समूहों में ई-टेंडर के माध्यम से आवंटित किया जाएगा। राजस्व बढ़ाने के लिए दुकानों की आरक्षित कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई है और शराब महंगी होने की संभावना है। इस वर्ष किसी नई शराब दुकान को नहीं खोला जाएगा, लेकिन मौजूदा व्यवस्था में बदलाव कर सिंडिकेट को खत्म करने पर जोर दिया गया है।
मध्यप्रदेश आबकारी विभाग ठेका 2026-27 के प्रमुख बिंदु:
ई-टेंडर/ई-ऑक्शन: शराब दुकानों का आवंटन 3,553 दुकानों के लिए पारदर्शी ई-टेंडर और ई-ऑक्शन से किया जाएगा।
छोटे समूह: दुकानों को बड़े समूह की जगह 2 से 5 के छोटे समूहों में बांटा गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी।
आरक्षित मूल्य में वृद्धि: शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में वर्तमान मूल्य से 20% तक की वृद्धि की जाएगी।
नवीनीकरण (Renewal): इस बार शराब दुकानों के नवीनीकरण की संभावना काफी कम है, और सभी को नीलामी प्रक्रिया से गुजरना होगा।







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