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नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करने वाला आरोपी को पाँच साल की सजा

नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करने वाला आरोपी को पाँच साल की सजा
सागर। नाबालिग से बलात्कार की कोशिश करने वाले आरोपी सलकू उर्फ सालकराम पिता प्रभू लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी-ग्राम बम्हनी गौरझामर थाना गौरझामर जिला सागर को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल देवरी जिला सागर की अदालत ने 05 वर्ष  के सश्रम कारावास तथा 1000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से मामले की पैरवी कपिल पांडे सहायक जिला अभियोजन अधिकारी देवरी ने की।
जिला अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी श्री सौरभ डिम्हा ने बताया दिनांक 14.09.2017 को अभियोक्त्री अन्य लडके लडकियो के साथ जीप से स्कूल गई थी, स्कूल से 5ः30 बजे बमनी पहुंची। जीप से उतरकर अपने घर जा रही थी रास्ते में इमली के पेड़ के पास आरोपी सलकू उर्फ सालकराम पिता प्रभू लोधी उम्र 35 वर्ष निवासी-ग्राम बम्हनी गौरझामर थाना गौरझामर जिला सागर मिला उससे बोला साथ चलो टाॅफी दिलाउंगा। उसे खेत पर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा अभियोक्त्री चिल्लाई तो उसका मुंह दबाकर पकड़ लिया तभी अभियोक्त्री के दादा पहुंच गये जिन्हें देखकर आरोपी भाग गया। अभियोक्त्री को उसके दादा घर लेकर आए जहाॅं अभियोक्त्री ने घटना की जानकारी अपने माता पिता व दादी को दी। घटना की रिपोर्ट पर से थाना गौरझामर में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश रघुवीर प्रसाद पटेल देवरी जिला सागर की अदालत ने अभियुक्त सलकू उर्फ सालकराम को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 10 में दोषी पाते हुए 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1000 रूपये जुर्माने से दंडित किया।
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