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सागर जिले के दो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलंबित, कलेक्टर की कार्यवाही


सागर जिले के दो कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी निलंबित, कलेक्टर की कार्यवाही 



सागर ।  कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने शासकीय कार्य में लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बण्डा, शाहगढ श्री सुनील वर्मा तथा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहतगढ़ सुश्री पलक खरे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि, वन नेशन वन राशनकार्ड योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -2013 के अंतर्गत 25 श्रेणियों के छुटे हुये एवं नवीन सत्यापित पात्र हितग्राहियों को 31.08.2020 तक पात्रता पर्ची प्रदाय करने हेतु संचालनालय खाद्य भोपाल द्वारा निर्देश दिये गये है। इसके तहत पात्र परिवारों का आधार फीडिंग कर पात्रता पर्ची जारी किया जाना है। ऐसे उपभोक्ता जिनके सदस्य बनाये जाने है तथा मृत, विवाह होने एवं बाहर जाने वाले सदस्यों को पात्रता पोर्टल से पृथक किया जाना है । नई पात्रता पर्ची जारी किये जाने का कार्य 31.08.2020 तक किया जाना है। 01.09.2020 से पात्रता पर्ची समारोह पूर्वक उपभोक्ताओं को वितरित की जावेगी ।

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सागर जिले में उक्त कार्य अभी पूर्ण नही हुआ है। इस संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य द्वारा अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की गई थी। उक्त निर्देश के परिपेक्ष्य में दिनांक 25.08.2020 को कार्य पूर्ण करने हेतु जिले के समस्त कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ध् ऑपरेटरों को कार्य पूर्ण करने हेतु बुलाया गया था । इस कार्य हेतु श्री सुनील वर्मा, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बण्डा, शाहगढ़ एवं सुश्री पलक खरे, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहतगढ़ कार्य पूर्ण करने हेतु कलेक्टर द्वारा बुलाये जाने पर भी कार्य पर उपस्थित नहीं हुये । शासकीय कार्य में लापरवाही एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण श्री सुनील वर्मा कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बण्डा, शाहगढ एवं सुश्री पलक खरे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी राहतगढ़ को तत्काल प्रभाव से निलंबन करने के आदेश कलेक्टर द्वारा जारी किये गये हैं। इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त, तहसीलदार समस्त, सीईओ जनपद पंचायत समस्त, खाद्य एवं सहकारिता विभाग, जिला सागर को उक्त समय सीमा में करने के निर्देश कलेक्टर द्वारा दिये गये । 

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