Sagar News: जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदनों में देरी पर चार पंचायत सचिवों पर शास्ति
सागर, 13 अक्टूबर 2026। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने पर चार पंचायत सचिवों के विरुद्ध शास्ति अधिरोपित की गई है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के आदेशानुसार यह कार्रवाई जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए प्राप्त आवेदनों के निराकरण में विलंब पाए जाने पर की गई।
जारी आदेश के अनुसार अरविंद लोधी, सचिव ग्राम पंचायत नयानगर, जनपद पंचायत केसली, रुकमगिरी गोस्वामी, सचिव ग्राम पंचायत खटोला, जनपद पंचायत केसली, असलम खान, सचिव ग्राम पंचायत बरेठी, जनपद पंचायत शाहगढ़ तथा प्रहलाद सिंह लोधी, सचिव ग्राम पंचायत रतनपुर, जनपद पंचायत शाहगढ़ पर शास्ति अधिरोपित की गई है।
चारों पंचायत सचिवों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार शास्ति की राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।
समय-सीमा में सेवा देना अनिवार्य
लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत नागरिकों को निर्धारित समय-सीमा में सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र सहित अन्य लोक सेवाओं के आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक विलंब पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।






