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गढाकोटा हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य अरुणा शास्त्री निलंबित,छात्राओं के आंदोलन का मामला

गढाकोटा हायर सेकेंडरी स्कूल की प्राचार्य अरुणा शास्त्री निलंबित,छात्राओं के आंदोलन का मामला
सागर । कमिशनर   आनंद कुमार शर्मा ने श्रीमती अरूणा शास्त्री, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ाकोटा जिला सागर को अपने कर्तव्यीय दायित्व में लापरवाही करने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। प्राचार्य शास्त्री स्कूल की छात्राओं को प्रदर्शन से रोकने में लापर वाह रही थी। स्कूल के एक शिक्षक के खिलाफ छात्रा से  छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। शिक्षक के पक्ष में ये लड़कियां आंदोलन पर थी। इसमे पिछले दिनों पीड़ित छात्रा के पितां ने आत्महत्या कर ली थी।

     अधिकृत जानकारी अनुसार कलेक्टर जिला सागर के प्रस्ताव 30 अक्टूबर से अवगत कराया गया था कि श्रीमती अरूणा शास्त्री, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ाकोटा जिला सागर के विरूद्ध संस्था की छात्राओं द्वारा तहसीलदार गढ़ाकोटा को षिकायत प्रस्तुत की गई थी। 5 अक्टूबर 2019 को संस्था की छात्राओं द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रहली को ज्ञापन प्रस्तुत करने हेतु छात्राएं पूर्ण तैयारी में थी जिन्हें स्थानीय प्राचार्य एवं अन्य षिक्षकों के द्वारा रोका गया। उक्त षिकायत की जांच के दौरान पाया गया कि प्राचार्य एवं संस्था के 5 षिक्षक अनुपस्थित थे। जांचकर्ता द्वारा मोबाईल पर संपर्क किए जाने पर प्राचार्य का मोबाईल बंद था। संस्था के शैक्षणिक स्टॉफ एवं अध्ययनरत छात्राओं पर प्राचार्य का नियंत्रण नहीं है। जांच प्रतिवेदन में वर्णित अनुसार लापरवाही के लिए श्रीमती अरूणा शास्त्री, प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ाकोटा जिला सागर प्रथमतः दृष्टयता उत्तरदायी है। श्रीमती शास्त्री का यह कृत्य म.प्र. सिविल सेवा आचरण 1965 का उल्लंघन होकर म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।
उक्त लापरवाही के लिए श्रीमती अरूणा शास्त्री प्राचार्य शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गढ़ाकोटा जिला सागर को म.प्र. शासन सामान्य प्रषासन विभाग के ज्ञापन सहपठित म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन काल में श्रीमती अरूणा शास्त्री का मुख्यालय कार्यालय जिला षिक्षा अधिकारी सागर निर्धारित किया गया है। निलंबन काल में श्रीमती शास्त्री को नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी।                             
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