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सागर नगर निगम की सहायक आयुक्त श्रीमती साजिदा कुरेशी निलंबित, कमिश्नर की कार्यवाही

सागर नगर निगम की  सहायक आयुक्त श्रीमती साजिदा कुरेशी निलंबित, कमिश्नर की कार्यवाही

सागर। सागर सभाग के कमिश्नर आनन्द शर्मा ने नगर निगम सागर की सहायक आयुक्त साजिदा कुरेशी को कार्यो में लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया है । इसके आदेश जाए कर दिए गए है। 

कमिश्नर कार्यालय सागर को आयुक्त नगर निगम सागर के द्वारा अपने प्रस्ताव से अवगत कराया है कि श्रीमती साजिदा कुरेशी सहायक आयुक्त नगरनिगम सागर दिये गये शासकीय कार्या को संजीदगी से नहीं करती हैं। बुलाई गई समीक्षाबैठक दिनाक 20-01-2020 में भी बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रही है। वर्तमान में इन्हवीएलसी योजना के अंतर्गत शासन के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को आवास उपलब्ध कराने के महत्वपूर्ण कार्य कीजिम्मेदारी सांपी गई है। समाज के कमजोर वर्ग केलोगों के लिए संचालित इस कल्याणकारी योजना में इन्हें काम सापने के बाद भी इन्होंनेकोई कार्य नहीं किया तथा योजना में प्रगति अवरूद्ध हो गई है, तथा गरीब लोगों कोजिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति सहित समाज के पिछड़े वर्ग के लोग भी सम्मिलितहते है के सिर पर छत मुहैया कराने की महत्वपूर्ण योजना में अत्यन्त लापरवाही पूर्वककोई कार्य नहीं किया है। श्रीमती कुरैशी द्वारा बिना किसी सूचना के अवकाश पर जाने.स्वच्छता कार्यक्रम में दायित्वों को पूर्ण न करने तथा व्हाट्सअप गूप में एक ही फोटो कोकईबार वायरल करने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही इनके द्वारा लिखिल आवेदन देकर अवगत कराया है, जि.वे इस कार्य को नहीं कर सकती है।उपरोक्त से स्पष्ट है कि  दायित्वों के निर्वहनमें लापरवाही बरते जाने के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का उल्लंघन किया गया है,जो उनकी स्वेच्छाचारिता एवं लापरवाही का घोतका हे. तथा म०प्र० सिविल सेवा (आवरण)नियम 1905 के नियम-के तल्लघन होने से दण्डनीय है।अतएव श्रीमती साजिया कुरेशी सहायक आयुक्त नगर निगम सागर कोमध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के जाप कमाक सी-6-01-2008-3-एक दिनांक15-09-2008 सहपठित म सिथिल सेवा (वगीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का उपयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से निलम्वितकिया जाता है।निलम्बन अवधि में श्रीमती साजिदा कारेशी सहायक आयुक्त नगर निगमसागर का मुख्यालय सयुक्त संचालक नगरीय प्रशासनता विकास सागर संभाग सागर नियतंकिया जाता है। निलम्बन अवधि में श्रीमती कुरेशी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता पात्रता होगी।


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