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साग़र : नाबलिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास


साग़र : नाबलिग बालक के साथ अप्राकृतिक कृत्य करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास 


सागर। न्यायालय-श्रीमति नीलू संजीव श्रृंगीऋषि नवम अपर सत्र न्यायाधीश सागर के न्यायालय नें आरोपीगण राजकुमार अहिरवार पिता काषीराम अहिरवार उम्र 29 साल एवं शुभम उर्फ स्वामी अहिरवार पिता काषीराम अहिरवार उम्र 25 साल दोनो निवासी अंतर्गत थाना मोतीनगर जिला सागर म.प्र. को धारा 5एल सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 506(2) भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। राज्य शासन की ओर से सहा0 जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने शासन का पक्ष रखा।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़ित की मां ने दिनांक 30.09.2018 को थाना मोतीनगर में इस आषय की रिर्पोट लेख करायी कि दिनांक 30.09.2018 को शाम 6ः00 बजे उसके पुत्र ने बताया कि आरोपीगण राजकुमार अहिरवार एवं शुभम उर्फ स्वामी अहिरवार बार-बार अपने घर बुलाकर उसके साथ आप्राकृतिक संभोग करते है और डरा धमका कर इस बात को किसी को बताने से मना करते है उक्त रिपोर्ट के आधार पर  आरोपीगण के विरूद्ध धारा 377, 342 भादवि एवं धारा 3, 4, 5(जे)(आई), 5(जे), 5(एल) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया। आरोपीगण राजकुमार अहिरवार एवं शुभम उर्फ स्वामी अहिरवार को गिरफ्तार किया गया और माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में अभियोजन अधिकारी ने महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत कियें एवं प्रकरण को अभियुक्तगण को विरूद्ध संदेह से परे प्रमाणित किया। न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्य परिस्थितियों एवं अपराध की गंभीरता को देखते हुए एवं अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर दोनों आरोपीगण राजकुमार अहिरवार एवं शुभम उर्फ स्वामी अहिरवार को धारा 5एल सहपठित धारा 6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास व 2000 रूपए के अर्थदण्ड एवं धारा 506(2) भादवि में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।


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