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पीएफ के रीजनल कमिश्नर और 5 लाख की रिश्वत के आरोपी सतीश कुमार की जमानत निरस्त

पीएफ के रीजनल कमिश्नर और 5 लाख की रिश्वत के आरोपी सतीश कुमार की जमानत निरस्त


सागर। EOW द्वारा पाँच लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े गए आरोपी सतीश कुमार क्षेत्रीय आयुक्त कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग को विशेष न्यायालय ( भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ) सागर द्वारा कल सोमवार  को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था । आज मंगलवार को आरोपी की ज़मानत याचिका पर सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की ज़मानत याचिका निरस्त की गई । शासन की ओर से पैरवी ज़िला अभियोजन अधिकारी सागर श्री अनिल कटारे द्वारा की गई ।



यह था पूरा मामला

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ EOW की सागर और जबलपुर की टीम ने 5 जून को कर्मचारी भविष्य निधि सागर संभाग के क्षेत्रीय आयुक्त सतीश कुमार 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकड़ा था। सागर की प्रतिष्ठित बीड़ी फर्म  बी आर एंड कंपनी के अनिरुध्द  पिम्पलापुरे ने शिकायत की थी। आरोपी सतीश कुमार इस फर्म के खिलाफ  कार्रवाई करने का दबाव बना रहै थे। 


एसपी EOW जबलपुर  देवेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि  बी आर एंड कंपनी के अनिरुध्द पिम्पलापुरे ने  आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ, इकाई-सागर को आवेदन दिया था कि अनावेदक  सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग, सागर द्वारा फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करने का दबाव बनाकर 10 लाख रूपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। आवेदक की शिकायत का सत्यापन निरीक्षक श्रीमती उमा नवल आर्य से कराया गया। जिसके दौरान विधिवत् आवेदक एवं अनावेदक के बीच रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत रिकार्ड करायी गयी।जिसमें स्पष्टतः अनावेदक द्वारा आवेदक की फर्म के संबंध में रिपोर्ट को सही ढंग से बनाये जाने हेतु 10 लाख की मांग करने तथा प्रथम किस्त में 05 लाख  देने की बात को प्रमाणित पाया गया । प्रथम दृष्टया आरोपी के ऊपर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 का अपराध पाया जाने से प्रकरण
पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान  5 जून को आरोपी  सतीश कुमार, रीजनल कमिश्नर, कर्मचारी भविष्य निधि, सागर संभाग, सागर को उनके निवास स्थान पर आवेदक श्री अनिरूद्ध पिंपलापुरे  द्वारारिश्वत की राशि की प्रथम किस्त 05 लाख रूपये लेते रंगे हाथों पकड़ा गया।

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