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सागर जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक सम्पन्न,ट्रिपल लेयर वाले मास्क पहनना अनिवार्य,अन्यथा कार्यवाही होंगी

सागर जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक सम्पन्न,ट्रिपल लेयर वाले मास्क पहनना अनिवार्य,अन्यथा कार्यवाही होंगी
सागर । कोरोना पाजिटिव मिलने के बाद कलेक्टर कक्ष में शुक्रवार को जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक कलेक्टर श्रीमती प्रीति मैथिल नायक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में पुलिस अधीक्षक  अमित सांघी, नगर निगम आयुक्त  आर.पी. अहिरवार, जिला पंचायत के सीईओ इच्छित गढ़पाले बीएमसी के डीन डा. जीएस पटेल, सीएमएचओ श्री एमएस,  सागर एवं डा. मनीष जैन मौजदू थे।
 बैठक में जिले में कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम हेतु की गई कार्यवाही की समीक्षा की गई। जिलें में पॉजिटिव मरीज की स्थिति उसके उपचार के लिये गहन चिकित्सा। पॉजिटिव मरीज के कान्टेक्ट हिस्ट्री एवं उनके सेम्पलिंग की व्यवस्था। जिले में आवष्यकतानुसार सर्वेलेंस टीम का गठन। जिस क्षेत्र में पॉजिटिव मरीज पाया गया है। उस क्षेत्र के घर-घर सर्वे करना। कॉन्टेक्ट टेसिंग सर्वेलेंस तथा हाईरिस्क व्यक्तियों की सूची तैयार करना। पात्र व्यक्तियों के टेस्ट कराने हेतु सेम्पलिंग कलेकषन उनका परिवहन तथा निर्धारत लेब तक पहुंचाना। त्रिस्तरीय अस्पतालों का चिन्हिंकन तथा उनका प्रबंधन। अस्पतालां में पीपी किट, मास्क, आवष्यक दबाएं एवं वेंटीलेटर की उपलब्धता। अस्पतालों में कोविड मरीजों के देखभाल के लिये आवष्यक व्यवस्था। जिले में लॉकडाऊन के दौरान आवष्यक वस्तुओं के परिवहन तथा लोगों को अत्याआवष्यक सामान तथा राषन, दबाईयां, दूध, सब्जी आदि की उपलब्धता। ऐसे मजदूर, गरीब परिवार, श्रमिक तथा अन्य लोग जिन्हे फ्री फुड पैकिट देने की व्यवस्थाएं करना। अन्य प्रदेषों से लौटे मजदूरों के स्वास्थ्य जांच आदि की समीक्षा की गई।

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घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य'
 सागर । कोरोना वायरस कोविड-19 से रोकथाम व बचाव हेतु चिकित्सीय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को मास्क फेस कवर पहनना आवश्यक बताया गया है। एपिडेमिक एक्ट एवं मध्यपदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड-19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत आगामी आदेश तक  प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क फेस कवर पहनना अनिवार्य किया गया है।इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने निर्देश  जारी किए है ।

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इसके लिए बाजार में मिलने वाले ट्रिपल लेयर मारक का प्रयोग किया जा सकता है अथवा होम-मेड तीन परतों वाला फेस कवर बनाया जा सकता है। इस होम मेड मास्कध् फेस कवर को साबुन से सफाई से धोकर पुनः प्रयोग में लाया जा सकता है। मास्कध् फेस कवर उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में गमछा, रूमाल, दुपट्टा इत्यादि को भी फेस कवर के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। कभी भी उपयोग में लाया हुआ फेस कवर मुंह नाक ढकने में प्रयुक्त होने वाला गमछा आदि का पुनः प्रयोग बिना साबुन से अच्छी तरह साफ किये नहीं किया जाए।
बिना मास्कध्फेस कवर के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना एपिडेमिक एक्ट एवं मध्यप्रदेश एपिडेमिक डीसीजेज कोविड- 19 विनियम 2020 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा और तद्नुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
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