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अवैध गतिविधियां संचालित पाए जाने पर कराएं FIR : कलेक्टर मतदान केन्द्रों के सभी भवन अधिग्रहित #सुरखी_उपचुनाव

अवैध गतिविधियां संचालित पाए जाने पर कराएं FIR : कलेक्टर
मतदान केन्द्रों के सभी भवन अधिग्रहित


#सुरखी_उपचुनाव


सागर।  अवैध गतिविधियां संचालित पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराएं। उक्त निर्देष कलेक्टर  दीपक सिंह ने सुरखी विधानसभा क्षेत्र उप चुनाव हेतु 30 सेक्टर अधिकारियों को उनकी टीम के साथ निरीक्षण हेतु रवाना करते हुए आयोजित बैठक में दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री अखिलेष जैन, डिप्टी कलेक्टर श्री प्रकाष नायक, श्री आदित्य शर्मा, श्री सीएल वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह, नगर दण्डाधिकारी श्री पवन बारिया, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार उपस्थित थे।
कलेक्टर श्री दीपक सिंह ने सेक्टर अधिकारियों को रवाना करते हुए कहा कि 24 घंटे के अंदर अपने-अपने सेक्टर के मतदान केन्द्रों के साथ ग्राम का निरीक्षण कर रविवार को दोपहर 12 बजे प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने निर्देष दिए कि संबंधित मतदान केन्द्र एवं संबंधित ग्रामों में यह देखें भी कहीं शासकीय संपत्ति पर चुनाव प्रचार-प्रसार तो नहीं किया जा रहा और निजी संपत्ति पर प्रचार -प्रसार किया  जा रहा है उसकी अनुमति है या नहीं, यदि नहीं है तो तत्काल संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान मिलने वाले वाहनों की सूक्ष्मता से जांच करें। जांच में देखा जाए कि वाहन में किसी प्रकार की अवैध प्रकार की सामग्री तो नहीं है, वाहन में हुटर, फिल्म, नंबर प्लेट के अतिरिक्त किसी प्रकार की अन्य प्लेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स तो नहीं लगा है, यदि उक्त सामग्री पाई जाती है तो तत्काल मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत जप्ती की कार्यवाही करें।

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उन्होंने कहा कि संबंधित मतदान केन्द्र के ग्राम में यह भी देखें के मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर कोई राजनैतिक दल का कार्यालय या आवास तो नहीं है। उन्होंने निर्देष दिए कि संबंधित ग्रामों में अवैध शराब का विक्रय तो नहीं हो रहा है साथ ही समस्त शस्त्रों को संबंधित थाना या डीलर के यहां जमा कराया गया है या नहीं, यदि उक्त चीजें पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएं। श्री सिंह ने निर्देष दिए कि यह भी सुनिष्चित करें कि जिन वाहनों से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है उनकी अनुमति सक्षम अधिकारी से ली गई है या नहीं और चुनाव प्रचार-प्रसार रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
उन्होंने बताया कि सेक्टर अधिकारी के साथ एक कार्यपालिक दण्डाधिकारी, तहसीलदार, पुलिस अधिकारी एवं दो पुलिस के आरक्षकों को शामिल किया गया है। जो अपने-अपने सेक्टर का निरीक्षण के उपरांत कार्यवाही कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें

मतदान केन्द्रों के सभी भवन अधिग्रहित 

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री दीपक सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए विधानसभा क्षेत्र सुरखी के उप निवार्चन हेतु मतदान केन्द्रों के लिए चिन्हित किए गए समस्त भवनों को एक नवंबर से 3 नवंबर की शाम तक किए अधिग्रहित किया है।
उक्त भवनों के स्वामित्व, अधिपत्यधारी विभाग, अधिकारीगण मतदान केन्द्र हेतु निर्धारित भवनों को मतदान दलों के आगमन पर उनकी साफ-सफाई के साथ निर्बाध उपयोग हेतु उपलब्ध होना सुनिष्चित करेंगे। उक्त भवनों में पूर्व की भांति फर्नीचर, बिजली, दूरभाष आदि व्यवस्था को यथावत रखा जाएगा।


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