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पूर्व गृहमन्त्री भूपेंद्र सिंह को अतिक्रमण के मामले में कारण बताओ नोटिस ,16 मार्च को पेशी

पूर्व गृहमन्त्री भूपेंद्र सिंह को अतिक्रमण के मामले में कारण बताओ नोटिस ,16 मार्च को पेशी

सागर। प्रदेश के पूर्व गृहमन्त्री भूपेंद्र सिंह को एक जमीन पर अतिक्रमण सम्बन्धी मामले को लेंकर न्यायालय नायब तहसीलदार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है । जिसमे एक लाख रुपये का दंड और जमीन से बेदखली की कार्यवाही प्रस्तावित की गई है । इसके सम्बन्ध में 16 मार्च 2020 पेशी की नीयत की गई है। इस  मामले को लोग हॉर्स ट्रेंडिंग से जोड़ रहे है ।कमलनाथ सरकार को अस्थिर करने की जोड़तोड़ के बीच यह कार्यवाही की गई है। कल पूर्व मंत्री संजय पाठक की दो खदान बन्द हुई थी।

न्यायालय नायब तहसीलदार परसौरिया तहसील एवं जिला सागर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के मुताबिक राजस्व निरीक्षक द्वारा  पटवारी बारछा द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर लेख किया है कि प00 न0 81 के ग्राम चिटाई के शासकीय खान02 एवं 3 रकवा कमशः 1.70 है.0.15है. जो कि राजस्व अभिलेखा मे कमशा बड़ा झाड एवं भू जल मद से दर्ज है, पर आपके द्वारा तार फेंसिग लगा कर, फसल बो कर एवं लेंड बनाकर बनाकर अतिक्रमण किया गया है ग्राम चिटाई के शासकीय खन02 एवं 3 रकवा कमशः 1.708.एवं 0.15 है. आवैध रूप से अतिक्रमण किया गया है जो म.प्र. भूरा.सं. 1959 धारा 248(1) केतहत दण्डनीय है।अतः आप कारण दर्शित करें कि क्यों ना आपके विरूद्ध म.प्र.म.रा.सं. 1958 की धारा 248(1) के तहत प्रकरण दर्ज कर विधि अनुसार कार्यवाही करते हुए एक लाख रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाकार उपरोक्त प्रश्नाधीन भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाए। इस मामले में16 मॉर्च की पेशी नियत की गई है।आनुपस्थित  रहने की स्थिति में विधि अनुसार आपके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए प्रकरण का निराकरण कर अंतिम आदेश पारित किया जाएगॉ।

14 नोटिस जारी हुए हैं

इस मामले को लेकर सागर एसडीएम संतोष चंदेल का कहना है कि शासन के निर्देश पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। शिकायत मिलने के बाद परसोरिया सर्किल के नायब तहसीलदार ने जांच कराई थी। जिसमें भूपेंद्र सिंह के अलावा चिटाई गांव में अन्य 14 लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण भी सामने आए हैं। जांच प्रतिवेदन के बाद भूपेंद्र सिंह सहित सभी 14 लोगों को नोटिस जारी किए गए हैं।


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