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नाबालिग पर हमला करने एवं जान से मारने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा

नाबालिग पर हमला करने एवं जान से मारने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष की सजा
सागर। न्यायालय-नवम अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि के न्यायालय ने आरोपी हेमंत उर्फ गोलू अहिरवार पिता घनष्याम निवासी ग्राम सतोरिया थाना बीना जिला सागर को भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माना तथा धारा 11/12 पाक्सो एक्ट मंे 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अनन्य विषेष लोक अभियोजक/जिला अभियोजन अधिकारी राजीव रूसिया एवं वरिष्ठ एडीपीओ रिपा जैन ने की।
प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि उत्तरजीवी ने दिनांक-11.03.2019 को इस आषय की देहाती नालसी लेख कराई कि उसे हेमंत उर्फ गोलू अहिरवार स्कूल आते जाते परेषान करता था। दिनांक-11.03.2019 को जब वह सुबह 11 बजे स्कूल से परीक्षा देकर घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे आरोपी मिला और गंदे गंदे इषारे करने लगा तथा उसका रास्ता रोककर गालियाॅं देने लगा और बात न करने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने उसकी चोटी पकड़कर चाकू से उसके चेहरे पर कई बार मारा जिससे उसे चेहरे पर चोट लगी और खून निकलने लगा। उक्त सूचना के आधार पर आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना बीना में धारा 341, 294, 354डी, 324, 506, 509 भादवि एवं धारा 11/12 पाक्सो एक्ट की रिपोर्ट लेख कराई गई और मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण मंे धारा 307 भादवि का इजाफा किया गया। अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर नवम अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीलू संजीव श्रृंगीऋषि की अदालत ने आरोपी हेमंत उर्फ गोलू अहिरवार पिता घनष्याम निवासी ग्राम सतोरिया थाना बीना जिला सागर को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 307 में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माना तथा धारा 11/12 पाक्सो एक्ट मंे 2 वर्ष के कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया।
मारपीट करने वाले आरोपियों को 3 वर्ष का कठोर कारावास

सागर। न्यायालय-सप्तम अपर सत्र न्यायाधीष नवनीत कुमार बालिया के न्यायालय ने आरोपी नीरज पिता बाबूलाल उम्र 20 वर्ष एवं उंगा उर्फ गुड्डा पिता दौलत दोनों निवासी ग्राम कपूरिया थाना केन्ट जिला सागर को भादवि की धारा 341 में 1 माह का कारावास एवं धारा 329 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी अति. जिला अभियोजन अधिकारी षिवसंजय ने की।

 

प्रकरण का विवरण इस प्रकार है कि फरियादी सतीष गुप्ता ने दिनांक-11.04.2014 को इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि वह सोयाबीन प्लांग भैंसा में चाय की होटल करता है। दिनांक-11.04.2014 को वह अपनी दुकान बंद कर साईकिल से अपने घर आ रहा था। बीच की पुलिया के पास रात करीब 8.30 बजे पहुॅंचा तो दो आदमी जिसमें से एक व्यक्ति चैनु का भाई टपरा कपूरिया का तथा एक व्यक्ति काला सा जिसका नाम नहीं जानता शक्ल से पहचानता है मिले और रास्ते में रोक लिया तथा गाली देते हुए शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगे। पैसा न देने पर उसके साथ हाथ मुक्कों से मारपीट की जिससे उसके मुंह एवं दाॅंत में चोट आई और खून बहने लगा। दोनों व्यक्ति उसे जाने से मारने की धमकी भी दे रहे थे। उक्त रिपोर्ट पर से थाना केन्ट द्वारा धारा 341, 294, 506, 327, 323/34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान प्रकरण में धारा 329 का इजाफा किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेष किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला आरोपीगण के विरूद्ध धारा 341, 329 में संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर सप्तम अपर सत्र न्यायाधीष नवनीत कुमार बालिया की अदालत ने आरोपी नीरज पिता बाबूलाल उम्र 20 वर्ष एवं उंगा उर्फ गुड्डा पिता दौलत दोनों निवासी ग्राम कपूरिया थाना केन्ट जिला सागर को भादवि की धारा 341 में 1 माह का कारावास एवं धारा 329 में 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं 10000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया


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