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SAGAR : मेडिकल स्टोर, फार्मासिस्ट्स, ड्रगिस्ट एवं कैमिस्ट्स को कोरोना संक्रमण के लक्षणों से मिलते-जुलते उपचार, परीक्षण के लिए आने वालों की जानकारी रखना होगी

SAGAR : मेडिकल स्टोर, फार्मासिस्ट्स, ड्रगिस्ट एवं कैमिस्ट्स को  कोरोना संक्रमण के लक्षणों से मिलते-जुलते उपचार, परीक्षण के लिए आने वालों की जानकारी रखना होगी


सागर।  कलेक्टर श्री दीपक सिंह द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के फैलाव को नियंत्रित करने एवं बचाव की दृष्टि से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 तथा मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत , द. प्र.सं. 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश पारित किया गया है।
जारी आदेशानुसार सागर जिले में संचालित समस्त मेडिकल स्टोर संचालको, फार्मासिस्ट्स, ड्रगिस्ट एवं कैमिस्ट्स को आदेशित किया गया है कि उनके पास जो भी व्यक्ति सर्दी, खासी , जुखाम , तीन जवर, आईएलआई ( फेफडो में गंभीर संक्रमण ) जैसे कोरोना संक्रमण के लक्षणों से मिलते - जुलते उपचार की दवाईयां लेने के लिए निजी चिकित्सकों के प्रिस्क्रिप्शन लेकर या बिना किसी चिकित्सक के प्रिस्क्रिप्शन के आते है , तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम , पिता, पति का नाम , पूर्ण पता तथा मो.नं. एक रजिस्टर में अंकित करें तथा प्रतिदिन उक्त जानकारी जिला स्तरीय कोरोना कंट्रोल रूम स्मार्ट सिटी कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर सागर को व्हाटसएप नंबर 07582-242802 पर तथा अनुभाग अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करायें ।
सागर जिले में संचालित समस्त निजी चिकित्सालयों एवं सी.टी. स्कैन, एक्सरे संचालकों को आदेशित किया गया है उनके पास जो भी व्यक्ति सदी , खांसी , जुखाम , ज्वर , आईएलआई ( फेफड़ों में गंभीर संक्रमण ) जैसे कोरोना संक्रमण के लक्षणों से मिलते - जुलते उपचार, परीक्षण हेतु आते है , तो ऐसे समस्त व्यक्तियों के नाम , पिता, पति का नाम , पूर्ण पता तथा फोन , एक रजिस्टर में अंकित करे तथा प्रतिदिन उक्त जानकारी जिला स्तरीय कोरोना कट्रोल रूम , स्मार्ट सिटी कार्यालय कलेक्टोरेट परिसर सागर को व्हाटसएप नंबर 07582-242802 पर तथा अनुभाग अंतर्गत संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी , विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी को उपलब्ध करावे ।
सागर जिले में उक्त्तानुसार सर्दी , खांसी , जुखाम , तीव्र ज्वर की दवाई लेने वाले व्यक्तियों के लिए अनिवार्य होगा कि वे अपना पूर्ण नाम , पता , मोबाइल नम्बर एवं अन्य जानकारी संबंधित मेडीकल स्टोर्स को अनिवार्यत उपलब्ध करावें।
अतः यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भा 0 द 0 स 0 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी । यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है।


 
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