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सागर में शराब दुकान खोलने के हुए आदेश, नाम ,मोबाइल नम्बर भी दर्ज होगा ग्राहक का

सागर में शराब दुकान खोलने के हुए आदेश, नाम ,मोबाइल नम्बर भी दर्ज होगा ग्राहक का

सागर। सरकार की गाईड लाईनों के मुताबिक सागर में शराब दुकान खुलेंगी । कलेक्टर प्रीति मैथिल ने इसके आदेश जारी कर दिए है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी। हालांकि ठेकेदारों द्वारा दुकान नही  खोलने की भी चर्चाएं है। 
आदेश के मुताबिक सागर जिला आरेज जोन में स्थित होने से एवं कन्टोनमेंट एरिया में कोई मदिरा दुकान स्थापित न होने से सागर नगर,
निगम, केंट एवं मकरोनियां स्थित मदिरा दुकानें, भांग/भांगधोंटा दुकानें तथा वाइन रिटेल 
आउटलेट को छोड़कर जिले की समस्त देशी/विदेशी मदिरा दकान, मांग/भांगघाँट
दकानें देशी/विदेशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार/वाईन शॉप भारत सरकार द्वारा जारी
गाईडलाईन दिनांक 01.05.2020 के बिन्द कमांक 09 एवं गाइडलाइन के परिशिष्ट 1 के
बिन्द कमांक 07.08 में उल्लेखित शर्तों के अधीन मूल लायसेंस प्राप्त कर लॉकडाडन
अवधि में दिनांक 05.05.2020 से प्रातः 07 बजे से सायंकाल 07 बजे तक खोले जाने की
अनुमति आगामी आदेश तक  दी जाती है।

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ये शर्ते होंगी लागू

1. मदिरा दुकानों के सामने 2 गज के फासले पर गोल घेरे के निशान (माक) बनाये जावे ताकि दो उपभोक्ता के मध्य एक दूसरे से पर्याप्त दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग) बनी रहे ।
2. मदिरा दुकानों पर कार्यरत कर्मचारियों को हाईजिन की दृष्टि से जागरूक करें तथास्वय सेनेटाईज होकर मारक एवं दस्तानों का उपयोग कर डयूटी करें और उपभोक्ताओं को जागरूक करें ।
3. मदिरा दुकानों के सामने भीड एकत्रित न हो एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से किया जावे ।
4 मदिरा दुकानों पर प्रतिदिन आने वाले उपभोक्ताओं की दिनांकवार पंजी संधारण की
जाये जिसमें उपभोक्ता का नाम एवं पता तथा मोबाईल नंबर अंकित किया जाये ।
5. मदिरा दुकानों पर अहाता बंद रहेंगें एवं उपभोक्ताओं को बैठकर मदिरापान की।सुविधा नहीं दी जायेगी ।
6. जिले में एफ.एल.-2 रेस्तरां बार एवं एफ.एल,-3 होटल बार का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
7. अनुज्ञप्तिधारी द्वारा दुकान संचालन अनुमति दिनांक 05.05.2020 से 07 दिवस के भीतर वांछित औपचारिकताओं की पूर्ति यथा प्रावधानित अनुसार प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक गांरटी, पोस्टडेटेड चैक एवं प्रतिरूप करार अनिवार्यतः जिला कार्यालयमें प्रस्तुत करना होगें ।
8. विदेशी मदिरा भाण्डागार सागर एवं देशी मदिरा स्टोरेज भाण्डागार सागर/ खरई/रहली से मदिरा का प्रदाय प्रातः 10:00 बजे से सायं 06:00 बज तक किया जाये।
उपरोक्त आदेश की अवहेलना की दशा में संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । उक्त आदेश का कठोरता से पालन किया जावे ।

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