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सागर जिले में नई आदेश जारी, किराना दुकान खुलेंगी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए,नही निकलेगें घर से बाहर,पंखा कूलर सुधारने वालो के बनेंगे पास, आदेश 20 अप्रैल तक के लिए

सागर जिले में नई आदेश जारी, किराना दुकान खुलेंगी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए,नही निकलेगें घर से बाहर,पंखा कूलर सुधारने वालो के  बनेंगे पास, आदेश  20 अप्रैल तक के लिए

#COVID19_SAGAR
सागर । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिये सख्त सोशल डिस्टेसिंग उपायों के अनुपालन को आगामी अवधि के लिए आवश्यक पाते हुए राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 की धारा 6 अंतर्गत वर्तमान में जारी सोशल डिस्टेसिंग के उपायों को 3 मई तक निरंतर रखने के निर्देश दिये गए हैं।  । निर्देशों के अनुक्रम में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती प्रीति मैथिल नायक द्वारा संपूर्ण सागर जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 1973 की धारा 144 के अंतर्गत निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश किए गये है।
चिकित्सकीय सहायता/आवश्यकता जैसी आपवादिक असामान्य परिस्थितियों के सिवाय किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/ चार पहिया वाहन से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। समस्त दूध डेयरी/मिल्क बूथ खुले रहेंगे तथा दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल (जिनमें समस्त निजी नर्सिग होम/अस्पताल/क्लीनिकस शामिल है) खुले रहेंगे। किसी भी निजी नर्सिंग होम/अस्पताल/क्लीनिक का संचालक/प्रबंधन किसी भी रोगी/पीड़ित के ईलाज से इंकार नहीं कर सकेगा तथा उपयुक्त उपचार की दृष्टि से आवश्यक होने पर ही उसे अन्य अस्पताल रैफर करेगा। यदि रोगी/पीड़ित का रैफर किया जाना आवश्यक हो, तो ऐसा करने से पूर्व जिस अस्पताल को रैफर किया जा रहा है, वहां के संचालक/ प्रबंधन से पूर्व समन्वय स्थापित कर उसे उक्त मरीज के रैफर किये जाने संबंधी सूचना देकर पुष्टि प्राप्त करेगा, ताकि उक्त रोगी/पीड़ित को पुनः उक्त रैफर किये गये अस्पताल से अन्यत्र रैफर करने अथवा भेजने की स्थिति नहीं बन सके। उक्त निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरूद्ध म.प्र. अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विच्छिन्नता निवारण अधिनियम (एस्मा) 1979 एवं अन्य सुसंगत वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी। 

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किराना दुकान खुलेंगी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए,पंखा कूलर सुधारने वालो के बनगे पास 
रसोई गैस की एजेंसियां खुली रहेगी तथा रसोई गैस सिलेंडरों की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी। पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी के माध्यम से हो सकेगी (घर पहुंच सेवा) सब्जी ब्रिकेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी बिक्रय कर सकेगे। सभी किराना दुकाने दोपहर 12 बजे से सांय 3 बजे तक केवल होम डिलेवरी के लिये खुली रहंगी। इस दौरान घर से बाहर कोई न निकले। घर से बाहर निकलना लॉकडाउन का डललघंन माना जायेगा। सभी किराना दुकानदार अपने वार्ड में किराना समग्री की होम डिलेवरी कर सकेगे। उन्हें इसके लिये पास की आवष्यकता नही होगी। 

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खाद्, उवर्रक, बीज, कीटनाषक दवाओं, कृषि उपकर एवं पषु अहार की दुकाने प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कार्यपालन यंत्री पीएचई समस्त हैण्डपम्प का कार्य सुचारू रूप कार्यरत होना सुनिष्चित करेंगे। आवष्यकता होने पर संबंधित अनविभागीय अधिकारी (राजस्व,नगर दण्डाधिकारी निजी हैण्डपंप/मोटर मैकेनिक्स को पास जारी करेंगे। समस्त कूलर/पंखा /रेफ्रिजरेटर मैकैनिक बुलाये जाने पर घर पहुंचकर अपनी सेवाएं दे सकेंगे। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगर दण्डाधिकारी उन्हें पास जारी करेंगे। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर प्रतिबंध से मुक्त रहेग। अत्यावश्यक वाले विभाग राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसचार, नगरीय निकाय, पंचायत होमगार्ड, आपदा प्रबंधन पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन मानदेय आदि हेतु बैक एटीएम प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। समस्त कृषि उपज मंडियां एवं उपार्जन केन्द्र खुले रहेगे तथा उपार्जन संबंधी गतिविधियों में संलग्न समस्त विभाग एवं एजेंसियां प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। कृषि उपज व्यापारी, उपार्जन में संलग्न कर्मचारियों, किसानों, हम्मालों के लिए किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी। उपार्जन संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए आवश्यक होने पर संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ नगर दण्डाधिकारी पास जारी करेंगे। मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम कैश, एलपीजी गैस सिलेण्डर, पैट्रोल/डीजल के मालवाहक वाहनों का प्रवेश एवं निकास जारी रहेगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का  चाहे वे माल से भरे हुए हो अथवा खाली हो, आवागमन चालू रहेगा।

 कटरा बाजार के संबंध में कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सागर द्वारा जारी आदेश क्रमांक 105/री.कले./कोरोना/2020 दिनांक 8-4-2020 यथावत प्रचलित रहेगा। होलसेल व्यापारी फुटकर विक्रेताओं को अनुमति प्राप्त मालवाहक वाहनों से सीधे किराना दुकान पर सामग्री पहुंचा सकेगें।

कंटेन्मेंट क्षेत्र में नही रहेगी कोई छूट
कार्यालयीन आदेश क्रमांक 114/स्टेनो/2020 दिनांक 10-4-2020 से बजरिया चौराहा, पुलिस चौकी के पास, कृष्णगंज वार्ड, वार्ड क्रमांक-8 सागर एवं उसके बफर जोन में स्थापित कंटेनमेंट क्षेत्र में उक्त आदेश पूर्ववत लागू रहेगा तथा उपर्युक्त उल्लेखित छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगें।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा.द.सं. की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश दिनांक 16-4- 2020 से प्रातः 6 बजे से दिनाक 20 अप्रैल 2020 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।

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