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सागर जिले में कृषि, मनरेगा, सिंचाई व अन्य कार्य करने की अनुमति

सागर जिले में कृषि, मनरेगा, सिंचाई व अन्य कार्य करने की अनुमति 
 
सागर ।  भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित गतिविधियों को जिला स्तर पर प्रारंभ किये गये जाने की अनुमति कलेक्टर प्रीति मैथिल द्वारा प्रदान की गई है।
 कृषि एवं अनुषांगिक गतिविधियां किसान एवं खेतिहर मजदूरों द्वारा खेती में फसल बुआई।सभी एजेंसी, जो कि कृषि उत्पाद से जुड़ी हुई है एवं प्रबंधन सेवा प्रदाता है। कृषि मंडियो द्वारा संचालित मंडिया राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित की जाती है। प्रत्यक्ष विपणन संचालन राज्य/केन्द्र प्रशासन द्वारा उद्योग द्वारा, सीधे किसानों/किसानों के समूह, सहकारी समितियों आदि से/राज्यों में विकेन्द्रीकृत विपणन और खरीद को बढ़ावा दे सकता है।
मछली उत्पादन, मछली का विपणन, मछली दाना, मछली का विक्रय, मत्स्य पैकेजिंग एवं उससे जुड़े अन्य मुद्दे।

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मनरेगा के निर्माण कार्य में जिसमें मनरेगा के तहत जलसंरक्षण/जलसंवर्धन, सुदूर सड़क के निर्माण कार्य, जिसमें सामाजिक दूरी बनाते हुऐ और चेहरे पर मास्क लगाना अनिवार्य होगा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सागर द्वारा जारी पत्र क्रमांक 3695 दिनांक 20.04. 2020 में दिये गये निर्देश। सिंचाई और जल संरक्षण क्षेत्रों में अन्य केन्द्र एवं राज्य क्षेत्र की योजनाओं को भी लागू करने की अनुमति दी गई है।वन विभाग के कार्य में नर्सरी, पौधारोपण, वनप्राणी संरक्षण संबंधी कार्य, अग्नि की रोकथाम, पेट्रोलिंग एवं अन्य आवश्यक आवागमन। वन विभाग अंतर्गत संचालित नर्सरी एवं पौधारोपण कार्यों में गढ़दे खुदाई के कार्य में कन्वर्जेस करते हुए मनरेगा मजदूरों से कार्य कराया जाना।

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अन्य निर्माण कार्य जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क, सिंचाई परियोजनाएं, भवन एवं सभी प्रकार के औद्योगिक निर्माण, जो कि नगरीय निकास की सीमा के बाहर हो और सभी प्रकार की औद्योगिक संरचनाओं के निर्माण।
सामग्रियों की उपलब्धता में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु केवल ग्रामीण क्षेत्रों की हार्डवेयर, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, इत्यादि की दुकाने ग्राहकों के लिए प्रातः 8 बजे से सांय 5 बजे तक खुली रहेगी।
 उद्योग एवं औद्योगिक इकाईयां (शासकीय एवं अशासकीय उद्योग) में ग्रामीण क्षेत्र के उद्योग, जो कि नगरीय निकाय की सीमा के बाहर संचालित होगें। औद्योगिक ईकाईयां अपने श्रमिकों के उद्योग परिसर के अंदर या आजू-बाजू के भवनों के रूकने की व्यवस्था मानक संचालक प्रोटोकाल को लागम करते हुए करेगें। कार्यस्थल पर गुटका और तम्बाकू एवं उससे जुड़े उत्पाद की बिकी पर कड़ा प्रतिबंध और सार्वजनिक स्थान पर थूकने की सख्त मनाही रहेगी।          
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