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सागर नगर निगम ,केंट और मकरोनिया में टोटल लॉक डाऊन 3 मई तक, किराना दुकानों से सिर्फ होंम डिलेवरी, वार्ड में ही खरीदना होगा सामान ,कटरा क्षेत्र मेजारी रहेगा प्रतिबंध

सागर नगर निगम ,केंट और मकरोनिया में टोटल लॉक डाऊन 3 मई तक, किराना दुकानों से सिर्फ होंम डिलेवरी, वार्ड में ही खरीदना होगा सामान ,कटरा क्षेत्र मे जारी रहेगा प्रतिबंध


#COVID19_SAGAR

सागर ।  सागर शहर में तीन नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद संख्या बढ़कर पाँच हो गई है। इसके मद्दे नजर   सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल  ने आपदा  प्रबंधन की टीम के साथ बैठक कर  नगर निगम सागर,केंट और मकरोनिया नपा क्षेत्र में टोटल  लॉक डाउन को 3 मई तक आगे बढ़ा दिया है । इस दौरान हाथ ठेलों पर सब्जी बिक सकेगी और हर मोहल्ले के किराना व्यापारी केवल और केवल अपने मोहल्ले में राशन की होम डिलवरी कर सकेंगे । लोग सामान लेने दुकानों पर नहीं जा पायेंगे उऩ्हें दुकानदार को फोन पर या वॉट्सएफ पर सामान की लिस्ट भेजनी होगी जिसे दुकान वाला घर पहुंचायेगा ।  बाहर के लोग किसी दूसरे मोहल्ले में राशन लेने  नहीं जा सकेंगे । ऐसा करने पर कठोर कार्रवाई होगी ।बाकी नियम पहले की तरह ही होंगे।

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नए आदेश के मुताबिक नगर निगम क्षेत्र सागर, छाबनी परिषद (केन्ट) क्षेत्र एवं नगर पालिका क्षेत्र मकरोनिया बुजुर्ग में  कोविड-19 के संक्रमण के सामुदायिक प्रसार की आशंका को निर्मूल करने की दष्टि से जिला क्राईसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अनुशंसा के आधार पर ईंन इलाकों में  धारा 144 के अंतर्गत टोटल लॉकडाउन घोषित करते हुए, निम्नानुसार
प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जाता है 

★ चिकित्सकीय सहायता/आवश्यकता जैसी आपवादिक असामान्य परिस्थितियों के सिवाय
किसी भी व्यक्ति को अपने घर से पैदल अथवा दो पहिया/चार पहिया वाहन से बाहरनिकलने की अनुमति नहीं होगी ।
★समस्त दूध डेयरी/मिल्क बूथ खुले रहेंगे तथा दूध की घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी।

★दवाईयों की दुकानें तथा समस्त अस्पताल (जिनमें समस्त निजी नर्सिग होम/अस्पताल क्लीनिक्स शामिल) खुले रहेंगे ।

★रसोई गैस (LPG) की एजेंसियां एवं पैट्रोल पंप खुले रहेंगे तथा रसोई गैस सिलेंडरों की
घर-घर जाकर आपूर्ति की जा सकेगी ।

★ सब्जी की आपूर्ति होम डिलेवरी (घर पहुंच सेवा) के माध्यम से हो सकेगी।सब्जी के
विक्रेता चलित ठेले के माध्यम से घर-घर जाकर सब्जी विक्रय कर सकेगें।

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किराना दुकानों से सिर्फ होंम डिलेवरी,वार्ड में ही 

★सभी किराना दुकानें अपने वार्ड क्षेत्र में किराना सामग्री की होम डिलेवरी कर सकेंगी, इस हेतु उन्हें किसी पास की आवश्कता नहीं होगी । पुनः स्पष्ट किया जाता है कि केवल
होम डिलेवरी की अनुमति दी गई है, ग्राहक दुकान पर आकर सामग्री क्रय नहीं कर
सकेंगे । बिना पास के होम डिलेवरी करने की सुविधा केवल जिस वार्ड में दुकान स्थित
है, उसी वार्ड के लिए दी गई हैं ।
★सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत संचालित समस्त उचित मूल्य की राशन की दुकानें प्रतिदिन नियत समयावधि में खुली रहकर संचालित रहेंगी।
★खाद (उर्वरक), बीज, कीटनाशक दवाओं, कृषि उपकरण एवं पशु आहार की दुकानें
प्रतिबंध से मुक्त रहेगी।
★प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया एवं न्यूज पेपर हॉकर इससे मुक्त रहेंगे।
★10 सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों का, चाहे वे माल से भरे हुए हो अथवा खाली हो, आवागमन चालू रहेगा
★ अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरीय
निकाय, पंचायत, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन, पेयजल, इंटरनेट, डाक तार विभाग, कार्यालयों
के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, एटीएम प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे ।

कटरा बाजार क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेगा

कटरा क्षेत्र में प्रतिबंध जारी रहेगा। यहां दिनांक 08-04-2020 का आदेश यथावत प्रचलित रहेगा । जिसमे  होलसेल व्यापारी फुटकर
विक्रेताओं को अनुमति प्राप्त मालवाहक वाहनों से सीधे किराना दुकान पर सामग्री पहुंचा सकेगें। ग्राहकों को सीधे विक्रय की अनुमति नहीं होगी।

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कंटेनमेंट क्षेत्र में कोई  छूट नही

कण्टेन्मेंट क्षेत्र में कोई रियायत नही रहेगी ।यहां 
10-04-2020 से बजरिया चौराहा, पुलिस चौकी के पास, कृष्णगंज वार्ड, वार्ड क्रमांक-8 सागर एवं उसके बफर जोन में स्थापित कंटेनमेंट क्षेत्र में उक्त आदेश पूर्ववत लागू रहेगा तथा उपर्युक्त उल्लेखित छूट संबंधी प्रावधान लागू नहीं होगें।

सागर जिले में 3 मई तक जारी रहेगी धारा 144 

नगर निगम क्षेत्र सागर ,छाबनी परिषद  (केन्ट) क्षेत्र  नगर पालिका  ,मकरोनिया बुजुर्ग को छोड़कर बाकी जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश 3 मई तक जारी रहेंगे।
कार्यालयीन आदेश क्रमांक 122/ स्टेनो/2020 दिनांक 15-04-2020 द्वारा द0प्र0सं0 1973 की धारा 144 के तथा अंतर्गत जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश, जो कि आदेश क्रमांक 131/स्टेनो/2020 दिनांक 20-04-2020 से
 को दिनांक 03-05-2020 तक की रात्रि 12.00 बजे तक के छोड़कर शेष समस्त सागर लिए निरंतर किया गया है, यथावत जारी रहेगा ।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भा0द0सं0 कीधारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी । यह आदेश दिनांक 23-04-2020 की रात्रि 12.00 बजे से दिनांक
03-05-2020 की रात्रि 12.00 बजे तक लागू रहेगा ।

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