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सागर: नाबालिग के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास


सागर: नाबालिग के साथ छेड़छाड करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास

सागर।  विशेष न्यायाधीष (पाॅक्सों एक्ट) पंचम अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीतूकांता वर्मा जिला सागर की आदालत  ने नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी चिन्खाई उर्फ लक्ष्मन राय पिता गुलाब राय(खंगार) उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम नयाखेड़ा थाना सानौधा जिला सागर को धारा 8 बालाको का संरक्षण अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रू के अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि मे 07 वर्ष का कारावास और 5000 रू के अर्थदण्ड एवं धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म. प्र. शासन की ओर से पैरवी अनिल कटारे उप-संचालक (अभियोजन) सागर द्वारा की गयी।

16 पुलिस उपनिरीक्षकों के तबादले

 अभियोजन के मीडिया सेल प्रभारी/एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 30.10.2019 को अभियोक्त्री घर पर थी, खाना खाकर 04 बजे करीब अभियोक्त्री घर के बाहर खेल रही थी तथी फरियादिया को अभियोक्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी और आवाज पुन्ने राय के घर के कमरे से आ रही थी तब फरियादिया वहां गई तो उसने देखा कि उसकी लड़की अभियोक्त्री रो रही थी वहां पर उसकी सहेली भी थी उसने फरियादिया को बताया कि आज उसके मामा चिन्खाई उर्फ लक्ष्मन राय घर आए थे और घर पर थे ।

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 वह बाहर खेल रही थी और जब वह घर आई तो दरवाजे उड़के थे दरवाजा खोला तो देखा कि आरोपी, अभियोक्त्री का हाथ पकड़ कर उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, सहेली के देखने पर आरोपी चिन्खाई उर्फ लक्ष्मन राय ने कहा कि तुम यह बात किसी को मत बताना मे तुम्हे 10 रू. दूगा और 10 रू. देकर आरोपी भाग गया। जिसकी रिपोर्ट फरियादिया ने थाना गढ़ाकोटा में लेखबद्ध करायी। जहां जांच उपरांत थाना गढ़ाकोटा में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के साक्ष्य से संतुष्ट होकर माननीय विषेष न्यायाधीष (पाॅक्सों एक्ट) पंचम अपर सत्र न्यायाधीष श्रीमती नीतूकांता वर्मा जिला सागर की अदालत ने आरोपी चिन्खाई उर्फ लक्ष्मन राय को धारा 8 बालाको का संरक्षण अधिनियम में 05 वर्ष का सश्रम कारावास और 5000 रू के अर्थदण्ड एवं धारा 363 भादवि मे 07 वर्ष का कारावास और 5000 रू के अर्थदण्ड एवं धारा 342 भादवि में 01 वर्ष का कारावास और 1000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

 
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