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सागर: स्वसहायता समूहों से अवैध रुपये वसूलने वाला चपरासी निलंबित

सागर: स्वसहायता समूहों से अवैध रुपये वसूलने वाला  चपरासी निलंबित


सागर । महिला एवं बाल विकास परियोजना केसली में पदस्थ  तुलाराम झारिया भृत्य केसली के विरूद्ध स्व सहायता समूहों द्वारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2008 के तहत् समूह पंजीयन की गई शिकायतें दूरभाष के माध्यम से प्राप्त होने पर सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास जिला सागर से जाँच कराये जाने पर दिनांक 14.10.2020 को जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है।

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जाँच प्रतिवेदन अनुसार श्री तुलाराम झारिया भृत्य द्वारा स्व सहायता समूहों का पंजीयन कार्य कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना केसली जिला सागर में बिना किसी सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैधानिक रूप से कराया जाना पाया गया। साथ ही स्व सहायता समूहों से अनाधिकृत रूप से राशि वसूल किये जाने के कारण प्रथम दृष्टयादोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री तुलाराम झारिया भृत्य महिला एवं बाल विकास परियोजना केसली को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1988 के नियम के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में श्री तुलाराम झारिया भृत्य का मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना सागर शहरी 01 में निर्धारित किया जाता है। श्री तुलाराम झारिया भृत्य महिला एवं बाल विकास परियोजना केसली को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त करने की पात्रता होगी । 
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