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कोविड-19 के रोकथाम हेतु धारा 144 का उल्लंघन करने पर सागर पुलिस ने की कार्यवाई, कोतवाली में 5 मामले दर्ज


कोविड-19 के रोकथाम हेतु धारा 144 का उल्लंघन करने पर सागर पुलिस ने की कार्यवाई, कोतवाली में 5 मामले दर्ज
साग़र। कोविड-19 के रोकथाम हेतु एवं धारा 144 का पालन कराने हेतु पुलिस अधीक्षक सागर  अतुल सिंह द्वारा सागर जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में व्यापारियों द्वारा प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेसिग वाले गोले बनाये जाने एवं प्रतिष्ठनों पर व्यापारी द्वारा मास्क लगाकर बैठने तथा सेनेटाईजर का प्रयोग कर संक्रमण से बचाव हेतु प्लास्टिक शील्ड का प्रयोग कराने हेतु निर्देशित किया गया । 
कुछ व्यापारियों द्वारा आदेश का पालन न करते हुये आदेश का उल्लघन करने, मानव जीवन के लिये संकटपूर्ण कोरोना (कोविड-19) का संक्रमण फैलाने की संभावना होने से स्वयं को एवं ग्राहकों को संक्रमण की चपेट में आने से अपराध धारा 269, 270, 188 ताहि० एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम का अपराध घटित पाये जाने से थाना केन्‍ट पुलिस ने 4 व्‍यापारियों थाना कोतवाली पुलिस ने 5 एवं थाना मोतीनगर पुलिस ने 5 व्‍यापारियों पर प्रकरण पंजीवद्ध किये गये। एवं अन्‍य व्‍यापारियों को चेताया गया कि यदि कोरोना सक्रमण की रोकथाम हेतु जारी गाइडलाइन का पालन नही किया तो प्रकरण कायम कर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

कोतवाली पुलिस ने की प्रभावी कार्यवाही
थाना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत एसडीएम , सीएसपी , उपायुक्त नगर निगम डॉक्टर खरे जी एवं थाना प्रभारी कोतवाली नवल आर्य  व फोर्स के द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत भ्रमण करते हुए रोको ,टोको एवं मास्क लगाओ, अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की गई ।जिसमें नंबर (1)हरीश पिता परसराम श्यामनानी उम्र 48 वर्ष निवासी संत कंवर वार्ड थाना मोती नगर की किराना दुकान(२)प्रेम कुमार पिता खूबचंद पुरुष वाणी उम्र 49 वर्ष निवासी सिंधी धर्मशाला के पास सिविल लाइन सागर चाय पान की होटल ( 3) सुनील पिता ईश्वर दास गंगवानी उम्र 40 वर्ष निवासी मादा मल बेकरी के पास शास्त्री वार्ड थाना मोती नगर सागर चाय पान का होटल ( 4 )गिरधारी लाल पिता विजन दास चावला उम्र 60 वर्ष निवासी संत कवर राम बाग सिंधी कैंप थाना मोती नगर किराना दुकान( 5)मोहम्मद रफीक पिता मोहम्मद अयूब खान उम्र 38 वर्ष निवासी काजी मॉल चकरा घाट वार्ड थाना कोतवाली ऑटो चालक  आप सभी के द्वारा धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंघन एवं उपेक्षा पूर्ण कार्य करते हुए संकट पूर्ण रोग कोरोना का संक्रमण फैलाने की संभावना के मद्देनजर इन इन सभी के विरुद्ध धारा 188 ,279 आईपीसी 51(b ) आपदा प्रबंधन अधिनियम वर्ष 2005 के तहत प्रथक -प्रथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई है! थाना प्रभारी नवल आर्य ने शाम को भी मास्क लगाने हेतु चालानी कारवाई की। वही लोगो को जागरूक बनाने सन्देश दिया। 


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